Credit Scheme : अगर आप कोई भी स्टार्टअप चलाते हैं और आपको उसके लिए कुछ फंड की जरूरत है तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि केन्द्र सरकार ने स्टार्टअप कंपनियों के लिए बिना गारंटी के लोन (CGSS)को मंजूरी दे दी है. स्कीम के तहत स्टार्टअप कपनी को 10 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा. जिसके लिए उसे कुछ मोर्गेज करने की जरूरत नहीं होगी. बिना गारंटी के ही आपको बैंक कर्ज दे देगा. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के मुताबिक 7 अक्टूबर या उसके बाद मंजूर किये गए कर्ज इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे. ये 10 करोड़ का लोन तय अवधि के लिए स्टार्टअप कंपनियों को दिया जाएगा.
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बनाया जाएगा ट्रस्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केन्द्र सकार इस योजना के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करने वाली है. यह ट्रस्ट कंपनियों की गारंटी देने के लिए ही बनाया जा रहा है. इसका संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी की ओर से ही किया जाएगा. आपको बता दें कि ट्रस्ट का मुख्य काम यदि किसी वजह से कोई कंपनी डिफॅाल्ट होती है तो उस कर्ज की भरपाई ये ट्रस्ट ही करेगा. जानकारी के मुताबिक उन स्टार्टअप कंपनियों को इसके लिए पात्र माना गया है जो किसी न किसी रूप में राजस्व हांसिल कर चुके हैं. साथ ही कंपनियों को पिछले 12 माह का रिकॅार्ड भी चैक किया जाएगा. यदि 12 माह के ज्यादा अवधि तक कंपनी मुनाफा नहीं कमा पाई है तो ऐसी कंपनियों को इस योजना से बाहर रखने के लिए कहा गया है.
आपको बता दें कि लोन लने के लिए इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया जाएगा. जिसमें बैंकों और वित्तिय संस्थानों का शामिल होना अनिवार्य किया जाएगा. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना बताया जा रहा है. सरकार का लक्षय है कि अलगे 6 सालों में देश के अंदर 100000 से ज्यादा स्टार्टअप खड़े किये जाएं. जिन्हें योजना के लाभ से भी जोड़ने का तारगेट सरकार लेकर चल रही है.
HIGHLIGHTS
- केन्द्र की मोदी सरकार ने दी सीजीएसएस स्कीम को मंजूरी
- स्टार्टअप कंपनियों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए तय अवधि के लिये दिया जाएगा लोन
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