Local Bus ON Video: यदि आपको भी बस में बैठते ही रील देखने का शौक है तो अलर्ट हो जाएं. क्योंकि मुंबई की लोकल बसों में बिना ईयर फोन के वीडियो प्रतिबंधित किया गया है. यही नहीं नियमों का उलंघन करने पर भारी-भरकम जुर्माना लगाने के निर्देश दिये गए हैं. साथ ही तीन माह की जेल भेजने का भी प्रावधान किया गया है. हालांकि ये नियम पिछले साल ही लागू करने की बात चल रही थी. लेकिन कुछ बसों में इसका पालन ठीक से नहीं हो रहा है. मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही है. जिसकी रिपोर्ट हर बस संचालक को विभाग में देनी होगी..
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बस में बैठते ही ऑन होती है वीडियो
दरअसल, आजकल देश के 80 प्रतिशत लोगों के हाथ में स्मार्ट फोन है. कई लोगों को सफर के दौरान रील देखने व गाने सुनने की आदत होती है. यदि आपके अंदर भी ये आदत है तो बस में सफर करते वक्त ईयर फोन का इस्तेमाल करें. क्योंकि कई बार ऐसी वीडियो चल जाती है, जो सामाजिक दृष्टी से ठीक नहीं होती. साथ ही बस एक पब्लिक प्लेस है, इसलिए हर तरह का व्यक्ति उसमें सफर करता है. कई लोग आपके गानों की आवाज से परेशान हो सकते हैं. इसलिए ट्रांसपोर्ट ने लोकल बसों में वीडियो देखने पर प्रतिबंद लगाया है. जिसके लिए 5000 रुपए के मोटे जुर्माने के साथ जेल का प्रावधान भी किया गया है.
प्रतिमाह आती हैं हजारों शिकायतें
बेस्ट के नोटिपिकेशन के मुताबिक, यदि किसी को बसों में सफर के दौरान वीडियो चलाकर गाने सुनने की आदत है तो उसे ईयर फोन साथ लेकर चलना चाहिये. स्पीकर पर यदि किसी ने गाना बजाने की हिमाकत की तो वह नियमों का उलंघन माना जाएगा. दरअसल बेस्ट के पास प्रतिमाह ऐसी कई शिकायतें आती थी. जिसमें कुछ लोगों के तेज आवाज में गाना सुनने व बात करने की बात कही जाती थी. जिससे कई सहयात्रियों को परेशानी होती है. इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रोनिक बस ट्रांसपोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पीकर पर बसों में गाना बजाने या वीडियो देखने पर प्रतिबंद लगा दिया है. इससे पहले सिर्फ ड्राइवर व कंडेक्टर के लिये यह नियम लागू किया गया था.
जेल और जुर्माने का प्रावधान
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बेस्ट द्वारा जारी नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि बिना स्पीकर के तेज आवाज में गाना बजाना नियमों का उलंघन माना जाएगा. अगर कोई यात्री नियमों का पालन नहीं करता है तो बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 38 और 112 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यदि संबंधित यात्री दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जेल तक की कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही 5,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है. आपको बता दें कि बेस्ट बसों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को नए नियमों के बारे में अवगत करा दिया गया है. विभागीय जानकारी के अनुसार बेस्ट के पर फिलहाल 3400 बसों का बेड़ा है. सभी बसों मे नियम लागू रहेगा.
HIGHLIGHTS
- मुंबई सहित कई शहरों में नियम हुआ लागू, तीन मार की जेल का भी प्रावधान
- मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ने बिना ईयर फोन वीडियो देखने पर लगाया प्रतिबंद
- पिछले साल बना था नियम, सख्ती से फॅालो करने के आदेश
Source : News Nation Bureau