Indian Railway: अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते रहते हैं तो खबर पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि अब अकेली महिला पर टिकट न होने पर भी टीटीई ट्रेन से नहीं उतार सकता. रेलवे (Railway)ने अपने नियमों में कुछ अहम बदलाव किये हैं. जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. आपको बता दें कि भारतीय रेलवे बोर्ड (Indian Railway Board) ने इस कानून को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. यह कानून साल 1989 में एकेले सफर कर रही महिलाओं के सुरक्षा की दृष्टिकोण से बनाया गया था. भारतीय रेलवे के नियमों के तहत बिना टिकट (without ticket) के सफर कर रही महिला यात्री को कोई टीटीई ट्रेन से नीचे नहीं उतारा जा सकता है. यही नहीं संबंधित महिला को पूरी इज्जत के साथ गणत्व्य तक पहुंचने की अनुमति होती है, वो भी कानून के दायरे में.
यह भी पढ़ें : अब पर्सनल कार का नहीं लगेगा toll tax, सरकार का बड़ा फैसला
आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने ये नियम महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया था. यही नहीं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ही 1989 को कानून बनाया गया था. हालांकि कानून बनने के बाद भी कई ऐसे केस सामने आएं जिससे लगा कि कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसे देखते हुए रेलवे ने इस इस कानून को सख्ती से पालन किये जाने का फैसला लिया है. साथ ही देशभर के टिकट चैकर यानि टीटीई को आदेशित किया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानून को सख्ती से अमल में लाया जाए. अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें.
पहले ये नियम हुआ लागू
दरअसल, हाल ही में रेलवे ने एक और नियम में बदलाव किया था. जिसमें किसी भी नागरिक को बिना टिकट ट्रेन में यात्रा की अनुमति दी गई थी. इसके लिए संबंधित यात्री के पास प्लेटफॅार्म टिकट होना जरूरी था. यदि उसके पास प्लेटफॅार्म टिकट है तो टीटीई उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता. ऐसा इस स्थिति में संभव था यदि आपको कहीं अचानक जाना पड़ गया और आपने रिजर्वेशन नहीं कराया है तो आप प्लेटफॅार्म टिकट लेकर रेल चढ़ सकते हैं. इसके बाद टीटीई से अपनी यात्रा की डिटेल्स बताकर टिकट बनवा सकते हैं.
Source : News Nation Bureau