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अब बढ़ेगी आपकी टेक होम सैलरी, नियम में बदलाव करेगी सरकार, करोड़ों लोगों को फायदा

केंद्रीय कैबिनेट से सोशल सिक्योरिटी बिल पास कर दिया है. इसे संसद में भेजा जाएगा. इससे आपकी हर महीने आने वाली सैलरी में इजाफा हो जाएगा. सरकार कर्मचारियों के PF योगदान को घटाने की तैयारी कर रही है.

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Kuldeep Singh
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अब बढ़ेगी आपकी टेक होम सैलरी, नियम में बदलाव करेगी सरकार, करोड़ों लोगों को फायदा

बढ़ेगी आपकी टेक होम सैलरी, नियम में बदलाव करेगी सरकार( Photo Credit : फाइल फोटो)

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केंद्र सरकार नौकरीपेशा लोगों का वेतन बढ़ाने के लिए नया बिल लेकर आ रही है. सरकार ने सोशल सिक्योरिटी बिल, 2019 के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है. अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा. अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है तो हर महीने हाथ में आने वाली यानी टेक होम सैलरी बढ़कर आएगी. दरअसल सरकार कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) योगदान को घटाने की योजना पर काम कर रही है.
फिलहाल कर्मचारियों के बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा पीएफ के रूप में काटा जाता है. इसी तरह नियोक्ता की तरफ से भी बेसिक सैलरी के 12 फीसदी के बराबर ही रकम ईपीएफओ में जमा होती है, लेकिन इस रकम का 8.33 फीसदी ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना में चला जाता है. इस बिल में कर्मचारियों वाले हिस्से को घटाने का प्रस्ताव किया गया है. सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बिल को इसी हफ्ते संसद में पेश करेगी.

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बिल से ये होगा फायदा
पीएफ योगदान में कटौती के पीछे सरकार का तर्क यह है कि अगर लोगों के पास ज्यादा सैलरी आएगी तो वह खर्च भी ज्यादा करेंगे. इससे खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. हालांकि बिल के मुताबिक एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता वाले पीएफ हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी प्रो रेटा आधार पर ग्रेच्युटी हासिल करने के पात्र हो जाएंगे. अभी जो नियम है उसके मुताबिक जो कर्मचारी किसी कंपनी-संगठन में पांच साल तक नौकरी पूरी कर लेता है वह ही ग्रेच्युटी हासिल करने के अधिकारी होते हैं.

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बिल में किए की बदलाव
हाल में श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था कि ईपीएफओ से जुड़े लोगों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को अपनाने का विकल्प दिया जाए. श्रम मंत्रालय अब अपने इस प्रस्ताव को भी वापस ले रहा है. श्रम मंत्रालय का कहना है कि अभी की व्यवस्था में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है और कई अन्य फायदे मिल रहे हैं. इसके साथ ही श्रम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है कि ईपीएफओ और ईएसआईसी को कॉरपोरेट कंपनी की तरह तरह चलाया जाए.

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10 से ज्यादा कर्मचारी होंगे तो देनी होगी सुविधाएं
इस बिल के मुताबिक कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत उपलब्ध फंड के तहत एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा, जिससे सभी कर्मचारियों को पेंशन, मेडिकल कवर, डेथ और विकलांगता जैसे लाभ दिए जाएंगे. बिल में कहा गया है कि 10 या उससे ज्यादा की कर्मचारी संख्या वाले सभी प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों को ईएसआईसी के तहत कई तरह की सुविधाएं देनी होगी.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

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