NPS Traders Scheme: यदि आप गली-मोहल्ले के छोटे दुकानदार हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि पिछले साल ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एनपीएस ट्रेडर्स स्कीम (NPS Traders Scheme) की शुरुआत की थी. लेकिन स्कीम जानकारी के अभाव में दम तोड़ रही है. आपको बता दें कि स्कीम के तहत पात्र व्यापारी को प्रतिमाह 3,000 रुपए की मदद सरकार की ओर से दी जाती है. यही नहीं स्कीम को ई-श्रम पोर्टल पर जोड़ा गया है. ताकि लाभार्थियों की संख्या सरकार के सामने डाटा के रूप में सेव रहे. आइये जानते हैं क्या है स्कीम की पात्रता और शर्तें.
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सामाजिक सुरक्षा के साथ पेंशन का प्रावधान
आपको बता दें कि नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ इंप्लॉइड योजना के तहत सीनियर सिटिजन को सामाजिक सुरक्षा के साथ पेंशन देने का भी प्रावधान किया गया है. स्कीम के तहत दुकानदार, रिटेल ट्रेडर्स और स्वरोजगार करने वाले लोगों को शामिल किया गया है. ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य है गांव-देहात में स्वरोजगार जिंदा रहे. साथ ही गांव की मार्केट बरकरार रहे. क्योंकि कई बार लोग पैसे के अभाव में अपना मूल काम छोड़कर दूसरे काम की तरफ रुख कर लेते हैं.
ये हैं पात्रता और शर्तें
जानकारी के मुताबिक, ई-श्रम पोर्टल पर एनपीएस ट्रेडर्स स्कीम का जिक्र है. जिसमें आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है. वहीं दूसरी शर्त की बात करें तो छोटे व्यापारी की सालाना कमाई 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. साथ ही योजना का लाभ लेने वाला आवेदक एनपीएस, ईएसआईसी या ईपीएफओ का मेंबर नहीं होना आवश्यक है. साथ ही आवेदक टैक्स पेयर्स नहीं होना चाहिए. यदि वह किसी भी मद में टैक्स देता है तो स्कीम का लाभ लेने में अपात्र माना जाएगा.
HIGHLIGHTS
- श्रम विभाग एनपीएस ट्रेडर्स स्कीम के माध्यम से करेगा दुकानदारों की आर्थिक मदद
- उम्रदराज लोगों को सामाजिक सुरक्षा के साथ पेंशन दिये जाने का प्रावधान