नेशनल पेंशन स्कीम से पैसे निकालना अब निवेशकों के लिए आसान नहीं रहा. निवेशकों को इसके लिए कुछ जरूरी काम करने पड़ेंगे, उसके बाद ही पैसे निकाले जा सकते हैं. केंद्र सरकार ने पैसों की निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव करने का ऐलान कर दिया है. रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए नेशनल पेंशन स्कीम को बेहतर ऑप्शन माना जाता है. यह निवेश लंबी अवधि वाली योजना है नौकरीपेशा वाले लोगों के लिए यह स्कीम बेहतर और अच्छा माना गया है. नौकरी के दौरान स्कीम में पैसा जमा करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में लेते है. इस स्कीम से पैसों की निकासी के नियमों में बदलाव हुआ.
पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इस बारे में जानकारी भी दे दी है. अब पेंशन कॉर्पस को निकालने से पहले सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) पर पहले आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इस साइट पर डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए बिना आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं. 1 अप्रैल से बदला हुआ नियम लागू हो चुका है.
तीन बार से ज्यादा नहीं निकाल सकते पैसे
ग्राहक या निवेशकों को दस्तावेज के रूप में निकासी फॉर्म, पहचान पत्र और आवास का प्रमाण पत्र देने होंगे. इसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल और और परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कार्ड की कॉपी लगानी होगी. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश करने वाले निवेशकों को तीन बार की आंशिक निकासी करने की अनुमति है. इसके अलावा निवेशक पैसा नहीं निकाल सकते हैं.
यह भी पढ़ें: तेजी से पैर पसार रहा कोरोना, 180 दिन बाद सामने आया सबसे बड़ा आंकड़ा
इस उम्र के लोग भी कर सकते हैं इस स्कीम में निवेश
टैक्स कटौती का लाभ NPS में 18 साल से 60 साल की उम्र तक के लोग निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. ये स्कीम सीधे तौर पर सरकार से जुड़ी है. NPS में निवेशक को 80C के तहत टैक्स में छूट का लाभ भी मिलता है. इसके अलावा 80CCD के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की Income Tax छूट भी मिलती है.