NPS Rule Change: अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System)के तहत निवेश करते हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत काम की है. क्योंकि एनपीएस (NPS)के तहत अब पहले की तरह पैसे नहीं निकाल पाएंगे. उसके लिए अब आपको कुछ डॅाक्टूमेंटशन (Documentation)की फॅारमल्टी पूरा करना होगा. आपको बता दें कि 1 अप्रैल से नए नियम लागू कर दिये जाएंगे. इसलिए यदि आप एनपीएस के तहत पैसे निकालना चाहते हैं तो पुराने तरीके 1 अप्रैल से पहले ही निकाल सकते हैं. अन्यथा नई व्यवस्था के तहत ही निकासी हो पाएगी.
सर्कुलर हुआ जारी
आपको बता दें कि विगत 22 फरवरी को एनपीएस को लेकर एक सर्कुलर जारी हुआ है. जिसमें कहा गया है कि निकासी के नियमों में अब बदलाव कर दिया गया है. PFRDA ने नोडल अधिकारियों और सब्सक्राइबरों को ये दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड होने को सुनिश्चित करने के लिए कहा है. यही नहीं गलत डॅाक्यूमेंट्स देने पर सब्सक्राइबर्स की निकासी रुक सकती है. इसलिए पैसे की निकासी करते वक्त नए नियमों के तहत दस्तावेज अपलोड करें. ताकि आराम से पैसे की निकासी हो सके.
ये दस्तावेज देना जरूरी
सर्कुलर के मुताबिक, विड्रॉल करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपने NPS द्वारा ही फॅार्म अपलोड हो, आपको दिये हुए ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के मुताबिक ही विड्रॉल फॉर्म में जानकारी भरी होनी चाहिए. बैंक अकाउंट प्रूफ, प्रैन या पर्मानेंट रिटायमेंट अकाउंट नंबर कार्ड की कॉपी भी होनी चाहिए. यदि किसी वजह से ऊपर दिये गये किसी भी दस्तावेज में कोई एक भी ठीक से अपलोड नहीं होता है, तो आपके पैसे की निकासी नहीं हो पाएगी.
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क्या है पैसा निकालने के नए नियम ?
नए नियमों के मुताबिक, सदस्य कुल जमा पैसे में से 60 फीसदी तक रकम एकमुश्त विड्राल कर सकते हैं. वहीं 40 फीसदी कॉपर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं. जैसे आपको एनपीएस के तहत 5 लाख रुपए जमा है. तो मैच्योरिटी पूरा होने के बाद सब्सक्राइबर इसमें से 60 फीसदी रकम यानि 3 लाख रुपए निकाल लेंगे. वहीं बाकि शेष रकम को मैनेज कर सकते हैं.
HIGHLIGHTS
- नियमों को फॅालो करने के बाद ही निकाल पाएंगे एनपीएस से पैसा
- 1 अप्रैल से बदले हुए नियम हो जाएंगे लागू, इन डॅाक्यूमेंट्स को करना होगा अपलोड