दिल्ली में एक बार फिर ऑड ईवन (Odd - Even) स्कीम वापस लौट सकती है. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वाहन चालकों को गाड़ियों पर ईंधन की पहचान वाले कलर स्टीकर (Colour-Coded Fuel Stickers) लगवाने का आदेश दिया है. इन स्टीकर से वाहनों की दूर से ही पहचान की जा सकती है कि वह पेट्रोल और डीजल में से किस ईंधन से चलने वाला है. परिवहन विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी वाहनों पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टीकर लगाना अनिवार्य है.
परिवहन विभाग की ओर से पुराने वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वह अपने वाहनों की विंडशील्ड पर ईंधन की संबंधित श्रेणी के हिसाब से क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टीकर चस्पा कराने के लिए संबंधित विक्रेताओं से संपर्क करें. सड़कों पर निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को रंगों वाले स्टीकरों से उसमें इस्तेमाल पेट्रोल, डीजल समेत ईंधन का पता चलता है।
10 हजार तक लग सकता है जुर्माना
अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहन इन स्टिकर के साथ नहीं आते थे - पेट्रोल या सीएनजी के लिए नीला और डीजल वाहनों के लिए नारंगी निर्धारित किया गया है. अगर किसी वाहन पर स्टीकर ना हो तो 5,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इन स्टिकर में रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, एक लेजर-ब्रांडेड पिन और वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर जैसे विवरण भी होते हैं.
Source : News Nation Bureau