Offline Digital Payment: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने ग्रामीण इलाकों और कस्बों में डिजिटल लेनदेन (Digital Transaction) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रूपरेखा जारी कर दिया है. आरबीआई के इस कदम के बाद प्रति लेनदेन 200 रुपये तक के ऑफलाइन भुगतान (Digital Payment) की अनुमति दी गई है. हालांकि इसकी कुल सीमा को 2 हजार रुपये तय किया गया है. बता दें कि ऑफलाइन डिजिटल भुगतान से मतलब यह है कि जिसमें इंटरनेट या फिर दूरसंचार कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है.
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ऑफलाइन तरीके से किसी भी तरीके जैसे कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों के जरिए भुगतान किया जा सकता है. रिजर्व बैंक का कहना है कि इन ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त सत्यापन कारक की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि चूंकि इसमें ऑफलाइन तरीके से पेमेंट किया जाएगा इसलिए कस्टमर्स को SMS या फिर ई मेल के जरिए अलर्ट कुछ समय के बाद मिलेगा.
आरबीआई का कहना है कि सितंबर 2020 से जून 2021 के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में पायलट आधार पर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन को शुरू किया गया था और इसी पर मिली प्रतिक्रिया को देखते हुए आरबीआई की ओर से इस रूपरेखा को तैयार किया गया है. हालांकि रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि ग्राहकों की अनुमति के बाद ही ऑफलाइन भुगतान किया जा सकता है.
HIGHLIGHTS
- इन ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त सत्यापन कारक की जरूरत नहीं पड़ेगी: RBI
- ग्राहकों की अनुमति के बाद ही ऑफलाइन भुगतान किया जा सकता है: RBI