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मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) पाने के लिए बचे हैं सिर्फ कुछ दिन, जानें किसे मिलेगा फायदा

3 महीने तक मुफ्त में गैस सिलेंडर (LPG Cylinder) पाने की अवधि जून के आखिरी में खत्म हो रही है. बता दें कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने गरीबों के लिए यह कदम उठाया है.

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Dhirendra Kumar
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एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder)( Photo Credit : फाइल फोटो)

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केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के शुरुआती 1.7 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज के अंतर्गत उज्ज्वला स्कीम (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana-PMUY) के तहत गरीबों को मुफ्त में एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) की सप्लाई का ऐलान किया गया था. हालांकि सरकार की इस योजना में रजिस्टर्ड लोगों को ही इसका फायदा मिलेगा. वहीं अब इसका फायदा उठाने के लिए लोगों के पास सिर्फ एक महीना बचा हुआ है. दरअसल, 3 महीने तक मुफ्त में गैस सिलेंडर पाने की अवधि जून के आखिरी में खत्म हो रही है. बता दें कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने गरीबों के लिए यह कदम उठाया है.

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लाभार्थी का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी
इस योजना का फायदा उठाने के लिए यह जरूरी है कि उपभोक्ता का नंबर गैस एजेंसी के पास रजिस्टर्ड हो. जिन व्यक्तियों का नंबर रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा. मोदी सरकार इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर की सप्लाई कर रही है. बता दें लाभार्थी के अकाउंट में सिलेंडर का दाम जमा हो जाएगा और उसके बाद गैस बुक कराने पर नगद भुगतान करके सिलेंडर मिल जाएगा. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उज्ज्वला स्कीम में लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के 3 एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे हैं. गौरतलब है कि 1 महीने में लाभार्थियों को एक ही सिलेंडर दिए जाएंगे. बता दें कि जिन लाभार्थियों के पास 5 किलोग्राम के सिलेंडर हैं उन्हें 3 महीने में कुल 8 सिलेंडर दिए जा रहे हैं.

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बीपीएल (BPL) परिवार की कोई भी महिला उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकती है. महिला को एलपीजी केंद्र पर KYC फॉर्म जमा करना होगा. महिलाओं को आवेदन करने के लिए 2 पेज का फॉर्म, जरूरी दस्‍तावेज, नाम, पता, जन धन बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर जरूरी होता है. इसके अलावा उपभोक्ता को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर या 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए जानकारी भी देनी होगी. आवेदन के लिए पंचायत अधिकारी या नगर निगम पालिका अध्‍यक्ष द्वारा अधिकृत BPL कार्ड, बीपीएल (BPL) राशन कार्ड, फोटो आईडी (आधार कार्ड, वोटर आईडी), पासपोर्ट साइज की फोटो, राशन कार्ड की कॉपी, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा पत्र, LIC पालिसी, बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज का उपयोग किया जा सकता है.

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