PAN-Aadhaar Link Update : अगर आपने भी अभी तक अपना पेन-आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) नहीं कराया है तो सावधान हो जाएं. क्योंकि अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (ITR)नहीं करने दिया जाएगा. क्योंकि पेन-आधार से लिंक की डेड लाइन समाप्त हो चुकी है. आपको बता दें कि पेन-आधार लिंक की डेड लाइन 30 जून थी. जो खत्म हो गई है. पहले ही इनकम टैक्स (Income Tax)डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी थी कि यदि कोई डेड लाइन तक यह जरूरी काम नहीं कराएगा तो उसका पेन डिएक्टीव कर दिया जाएगा. यानि पेन से आधार लिंक न कराने वाले खाता तक भी बैंक नहीं खुलवा सकेंगे.
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पेन कार्ड हो जाएगा रद्द
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि किसी ने डेड लाइन तक आधार से पेन लिंक नहीं कराया है तो उसका पेन नंबर डीएक्टीव कर दिया जाए. यानि ऐसा पेन कार्ड सिर्फ रद्दी का टुकड़ा महज रह जाएगा. यूजर्स उससे बैंक खाता तक भी नहीं खुलवा सकेंगे. साथ ही आयकर विभाग ने ये भी आदेश जारी किये हैं कि ऐसे यूजर्स को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल भी नहीं करने दिया जाएगा. अब जो भी करदाता अपना पैन नंबर फिर से एक्टीव कराना चाहेगा. उसे 1000 रुपए की पेनाल्टी भरकर रिटर्न भरने की छूट दी जा सकती है..
ऐसे होगा फिर से एक्टीव पेन कार्ड
आयकर विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक डिसएक्टीव हो चुके पैन कार्ड को दोबारा एक्टिव करने के लिए कार्ड धारक को लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसके लिए सबसे पहले तो 1000 रुपए की पेनाल्टी भरनी होगी. साथ ही फिर से रिसीप्ट के आधार पर पेन को आधार से लिंक कराने का फॅार्म भरना होगा. साथ ही 30 दिन के इंतजार के बाद आपका पेन रिएक्टीव किया जाएगा. कहीं जब जाकर आप आईटीआर भरने के लिए पात्र माने जाएंगे.
HIGHLIGHTS
- 30 जून थी आधार-पेन कार्ड लिंक कराने की लास्ट डेट
- डेड लाइन पर आधार-पेन लिंक न कराने वालों की बढ़ी मुश्किल
- 1 जुलाई से पैन कार्ड रद्द करने की भी आदेश
Source : News Nation Bureau