Pan-Aadhaar Link Deadline: अगर आपने अभी भी पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके सामने परेशानी खड़ी हो सकती है. क्योंकि यदि आज रात 12 बजे तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका टीडीएस काटा जाएगा. आपको बता दें कि वर्तमान में 1000 रुपए की फीस देने के बाद पैन से आधार को लिंक कराया जा रहा है. पहले ये काम फ्री में कराया जाता था. जानकारी के मुताबिक आज के बाद आधार से लिंक कराने पर 10000 रुपए तक की पेन्लटी भरनी पड़ सकती है.
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31 मई अंतिम तारीख
दरअसल आयकर विभाग ने पैन से आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मई 2024 रखा था. लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि करोड़ों ऐसे कार्ड हैं जिन्हें लिंक नहीं किया गया है. ऐसे कार्डों को रद्द किया जा चुका है. यदि वे अभी भी लिंक नहीं कराते हैं तो टीडीएस काटा जाना निश्चित है. किसी भी परेशानी से बचने के लिए आज ही आधार को पैन से लिंक अवश्य करा लें. क्योंकि आज रात 12 बजे तक आयकर विभाग ने लोगों को छूट दी है. ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े.
10,000 रुपए तक की पेनल्टी
आपको बता दें कि सिर्फ 1000 रुपए पैन्लटी देने के बाद आधार से पैन लिंक कराया जा रहा है. लेकिन यदि कोई करदाता 31 मई तक ये जरूरी काम नहीं कराता है तो ऐसे पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है.
इस प्रोसेस से आएगा मैसेज
यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के एसएमएस में जाकर UIDPAN टाइप करना है. UIDPAN के बाद स्पेस देकर आपको 12 डिजिट का आधार नंबर लिखना होगा और 10 डिजिट का पैन नंबर लिखना होगा. इस मैसेज को आप 567678 या 56161 पर भेजना है. जिसके बाद रिप्लाई में आपको पैन-आधार लिंक कंफर्मेंशन का मैसेज आ जाएगा.
HIGHLIGHTS
- फिलहाल 1000 रुपए देकर कराया जा रहा है पैन को आधार से लिंक
- पहले फ्री में कराया जाता था लिंक, करोड़ों लोगों ने अभी भी नहीं कराया जरूरी काम
- आसान प्रोसेस से करा सकते हैं आधार से पैन को लिंक, एसएमएस से प्राप्त कर सकते हैं सूचना
Source : News Nation Bureau