PAN Aadhar Link: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कहा है कि आधार (Aadhaar) को पैन (PAN) से जोड़ना अनिवार्य है और लोगों को इसके लिए निर्धारित 31 मार्च की निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा है. विभाग ने पिछले महीने कहा था कि अगर 31 मार्च तक स्थायी खाता संख्या को आधा से नहीं जोड़ा जाता है, यह (पैन) काम नहीं करेगा.
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पैन को 31 मार्च से 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य
आयकर विभाग ने कहा है कि इस समयसीमा का पालन करें. विभाग ने सोशल मीडिया पर दिये पोस्ट में कहा है कि पैन को 31 मार्च से 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है. आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं. विभाग ने ट्विटर पर वीडियो डालते हुए कहा कि यह आगे के लिये फायदेमंद है। वीडियो में कहा गया है कि दो तरीके से यह काम किया जा सकता है.
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पहला, 567678 या 56161 पर संदेश भेजकर यह किया जा सकता है. संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digitAadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है। दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग.गोव.इन (www.incometaxindiaefiling.gov.in) के जरिये पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है. आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं. अभी 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है.