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जल्द करवा लें पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं तो पड़ जाएंगे मुश्किल में

31 मार्च के बाद लिंकिंग की समय सीमा खत्म होने के बाद ऐसे पैन कार्ड जो आधार से लिंक नहीं हुए हैं उन्हें निरस्त किया जा सकता है.

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yogesh bhadauriya
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जल्द करवा लें पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं तो पड़ जाएंगे मुश्किल में

लिंकिंग की अंतिम तारिख 31 मार्च है

आपके पास यदि पैनकार्ड है और आपने अभी तक अपने आधार कार्ड से उसे लिंक नहीं करवाया है तो उसे निरस्त किया जा सकता है. दरअसल आयकर विभाग ने सख्ती दिखाई है..पैनकार्ड के आधार से लिंक ना होने पर, 31 मार्च के बाद लिंकिंग की समय सीमा खत्म होने के बाद ऐसे पैन कार्ड जो आधार से लिंक नहीं हुए हैं उन्हें निरस्त किया जा सकता है. आयकर विभाग ऐसे पैन कार्ड धारकों पर भी कार्यवाई करने के प्लान में हैं जिनके पास फर्जी और गलत तरीके से बनाए गए 2 पैन हैं. बतादें कि अभी तक सिर्फ 46 फ़ीसदी पैन कार्ड ही आधार से लिंक हो पाए हैं.

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लिंक नहीं करने से हो सकते हैं ये नुकसान

आधार से पैन लिंक न कराने से धारत भविष्य में ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा. इसके अलावा वो इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भर पाएगा. इसी के साथ आपकी सैलरी भी रुक सकती है. दरअसल कंपनियां टैक्सबल लिमिट से अधिक सैलरी पर टीडीएस काटती हैं. लेकिन पैन कार्ड ना होने की सूरत में वो ऐसा नहीं कर पाएंगी. जिस कारण आपकी सैलरी भी अटल सकती है.

यह भी पढ़ें- सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस की आधार से लिकिंग करेगी अनिवार्य : रविशंकर प्रसाद

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ऐसे कराएं लिंक 

आधार को पैन से लिंक कराना बेहद ही आसान है. सबसे पहले आपको http://incometaxindiaefiling.gov.in/e-filing/services/linkaadhaarhome.html वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद इस साइट के ई-फिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको एक पेज मिलेगा. इसके बाद इस पेज पर मांगी गई जानकारी भरकर आपको लिंक आधार का ऑप्शन क्लिक करना होगा. बस इसके बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा.

Source : News Nation Bureau

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