PAN Aadhar Link Latest Update : केंद्र सरकार ने एक बार फिर पैन को आधार से लिंक करने वालों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने शुक्रवार को इसकी तारीख बढ़ा दी है. अधिनियम की धारा 139AA के तहत आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है. इससे कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिली है. आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार कई बार पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख बढ़ा चुकी है. अगर आपने अपने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) नंबर से लिंक नहीं करवाया है तो इसमें देर न करें, क्योंकि 30 सितंबर के बाद इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है.
आयकर कानून के तहत किए गए नये नियम के अनुसार पैन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने की सूरत में 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. चार्टर्ड अकाउंटेंट सी के मिश्रा ने बताया कि वित्त विधेयक 2021 के जरिए आयकर कानून में धारा 234 एच जोड़ा गया है, जिसके अनुसार निर्धारित समयसीमा के भीतर पैन कार्ड (Pan Card) को आधार से लिंक नहीं करने पर 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. पहले इस समयसीमा की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है.
पैन को आधार से लिंक नहीं करवाने पर 1,000 रुपये जुर्माना
मिश्रा ने बताया कि 30 जून तक अगर किसी ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो उसे 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि यह काम कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक एसएमएस भेजकर भी पैन कार्ड से से आधार लिंक हो जाता है. उन्होंने कहा कि आप अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं.
इसके लिए आपको यूआईडीपैन के बाद स्पेस देकर अपने 12 अंकों का आधार नंबर लिखना होगा. इसके बाद फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर लिखना होगा. फिर इसे 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा. उन्होंने बताया कि इस तरह बैंकिंग के पैन से लिंक होने पर आयकर विभाग जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा बैंकों से किए जाने वो सारे लेन-देन का ब्यौरा निकाल सकता है.
Source : News Nation Bureau