PAN CARD: पैन कार्ड हमारे लिए एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसका इस्तेमाल नया बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर हर तरह के बिजनेस कामों में किया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि आने वाले दिनों में कुछ लोगों का पैन कार्ड महज एक प्लास्टिक का टुकड़ा बनकर ही रह जाएगा. दरअसल, सरकार ने पैन को आधार के लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. इसके साथ ही आयकर विभाग ने पैन से आधार लिंक न कराने वाले लोगों को वॉर्निंग दी है. आयकर विभाग ने अपने ट्विट में लिखा कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। देर न करें, आज ही लिंक करें!
PAN CARD हो जाएगा बंद
यही नहीं आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर समय रहते पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया तो उसको डीएक्टिवेट यानी बंद कर दिया जाएगा. जिसके बाद उसका कोई इस्तेमाल नहीं रह जाएगा और यूजर्र शेयर मार्केट, बैंक खाता खुलवाने और म्यूचुअल फंड जैसे कामों में इसका यूज नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही अगर कोई यूजर पैन कार्ड के बंद होने के बाद उसका इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. आयकर विभाग ने कहा कि आयकर अधिनियम 1961 में इसके लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं.
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
देर न करें, आज ही लिंक करें! pic.twitter.com/mrtqP7nqNL— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) November 18, 2022
पैन को आधार से ऐसे करे लिंक
- आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर विजिट करें
- क्विक लिंक्स सेक्शन पर जाएं और लिंक आधार के विकल्प को चुने
- स्क्रीन पर नई विंडो खुलने के बाद अपनी डिटेल्स भर दें
- इसके बाद आई वेलिडेट माय आधार डिटेल्स पर क्लिक करें
- मोबाइल पर ओटीपी आने के बाद उसको भर दें
- फिर वेलिडेट बटन पर क्लिक करें
- जुर्माना चुकाने के बाद आपका पैन आधार से जुड़ जाएगा
Source : News Nation Bureau