Pension Rules: केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए ये खबर राहतभरी हो सकती है. क्योंकि सरकार NPS से OPS में स्विच करने का विकल्प कर्मचारियों को दे रही है. जो कर्मचारियों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है. हालांकि सरकार ने यह विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के सामने कुछ शर्त भी रखी हैं. जिसे फॅालो करने के बाद ही आप NPS से OPS में स्विच करने का विकल्प उपयोग कर सकते हैं. जानकारी के मुताबिक यह नियम केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो किसी पद या रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किए गए थे. साथ ही संबंधित कर्मचारियों को जीपीएफ का सदस्य होना भी अनिवार्य है..
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दरअसल, न्यू पेंशन स्कीम को 22 दिसंबर 2003 से अधिसूचित किया गया था. जिसमें स्पष्ट किया गया था कि पात्र कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक वन-टाइम विकल्प चुन सकते हैं. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मुताबिक नॅाटिफिकेशन जारी किया गया था कि NPS से OPS में स्विच करने का विकल्प मिल सकता है. इसलिए केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी स्कीम का लाभ ले सकते हैं. हालांकि इस विकल्प का फायदा आप एक बार ही ले सकते हैं. इस विकल्प का प्रयोग केन्द्रीय कर्मचारी 31.08.2023 तक कर सकते हैं.
अंतिम होगा विकल्प
केन्द्र सरकार के मुताबिक, जो भी केन्द्रीय कर्मचारी 31 अगस्त तक एकमुश्त विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, एनपीएस द्वारा कवर किए जाते रहेंगे. जानकारी के मुताबिक डीओपीपीडब्ल्यू ने कहा कि एक बार इस्तेमाल किया गया विकल्प अंतिम होगा. ऐसे का एनपीएस खाता सरकारी कर्मचारी फलस्वरूप, w.e. से बंद रहेंगे. स्विच करने वाले कर्मचारियों को 31 अगस्त 2023 तक NPS से OPS में जाने का विकल्प चुनना होगा..
HIGHLIGHTS
- पात्र कर्मचारियों को 31 अगस्त 2023 तक वन-टाइम विकल्प उपयोग करने की छूट
- विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को जीपीएफ की सदस्यता लेना आवश्यक