Divyang Pension Yojana: केन्द्र के साथ राज्य सरकारें भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं. ताकि जरूरतमंदों को लाभ मिल सके. यहां हम बात कर रहे हैं दिव्यांग पेंशन योजना की. जिसके तहत सरकार पात्र व्यक्ति को प्रतिमाह 1000 रुपए की आर्थिक मदद करती है. इसके लिए आपको कुछ जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन करना जरूरी है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिव्यांग पेंशन योजना का संचालन करती है. जिसके तहत आवेदन मांगे गए हैं. हालांकि योजना पुरानी है, लेकिन आज भी कई लोगों को इसकी मूल जानकारी नहीं है. इसलिए पात्र होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं ले पाते हैं.
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क्या है पात्रता और शर्तें
दरअसल, सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना उन लोगों के लिए शुरू की थी. जो किसी कारणवश अपना कोई न कोई शारीरिक अंग खो चुके हैं. या वे जन्म से ही दिव्यांग है. दिव्यांग में भी स्कीम का लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं. सरकार ने इसके लिए देहात के लोगों का क्राइट एरिया 46 हजार 80 रुपये साथ ही शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले दिव्यांगों के लिए सालाना आय 56 हजार रुपए निर्धारित की है. .यदि आप ये सभी शर्त पूरी करते हैं तो दिव्यांग पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. जिसके बाद आपके अकाउंट में प्रतिमाह 1000 रुपए की धनराशि क्रेडिट होती रहेगी..
ऐसे करें आवेदन
यदि आप सभी अहर्ता पूरी करते हैं तो समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ssp up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर विजिट करें. साथ ही मांगी गए डॅाक्टूमेंट्स अपलोड़ करने के बाद फॅार्म को सब्मिट कर दें. इसके बाद फॅार्म की हार्ड कॅापी भी निकालकर अपने पास रख लें. पेपर वैरिफिकेशन के बाद आपको एक माह के अंदर स्कीम का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. फार्म में अपना ऐसे खाते की डिटेल्स दें जो चालू हो,
HIGHLIGHTS
- केन्द्र के साथ राज्य सरकारें भी अपने यहां विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का करती हैं संचालन
- दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ये शर्त करनी होंगी पूरी
- कई राज्यों में 1000 रुपए से ज्यादा भी है दिव्यांग पेंशन योजना की धनराशि
Source : News Nation Bureau