PF Rule Change : मोदी सरकार ने प्रोविडेंट फंड (PF Account) से संबंधित नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं. पीएफ के नए नियमों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम बजट में जानकारी दी है. नए नियमों के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के ईपीएफओ में खाता खोले 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और वह पैसा निकालता है तो उन्हें अब टैक्स देना पड़ेगा. पीएफ खाते (PF Rule Change) से 5 वर्ष के बाद पैसे निकालने पर कोई भी चार्ज यानी टीडीएस नहीं कटेगा. साथ ही अगर आपका 2.50 लाख रुपये से ज्यादा पीएफ कट रहा तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा. (PF Rule Change)
देश भर में इस बार के बजट में टीडीएस को लेकर किए गए बदलाव 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे. अगर आप एक अप्रैल 2023 के बाद अपने पीएफ अकाउंट (PF Rule Change) से पैसे निकालेंगे तो आपका 30 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत ही TDS कटेगा. इसके लिए आपका पीएफ अकाउंट भले ही पैन कार्ड से लिंक हो या नहीं. अगर 1 अप्रैल 2023 से पहले आप पीएफ के पैसे निकालते हैं तो पहले की तरह ही आपका टीडीएस कटेगा. (PF Rule Change)
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पांच के बाद नहीं लगेगा TDS
अगर 5 साल के पहले कोई व्यक्ति अपने ईपीएफ खाते (PF Rule Change) से पैसा निकालता है तो उसके पैसे पर टीडीएस लगेगा, लेकिन 5 साल के बाद पैसे निकालने पर कोई भी चार्ज नहीं कटेगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने संसद में बजट पेश करते वक्त कहा था कि टीडीएस के लिए दस हजार की सीमा को भी हटा दिया गया है. आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को संसद में देश का बजट पेश किया था. (PF Rule Change)