Post Office की इस स्कीम पर मिलेगा FD से ज्यादा ब्याज और टैक्स पर छूट

Post Office Scheme: टैक्स छूट पाने के लिए जरूरी है कि 31 मार्च तक कुछ खास स्कीम्स में निवेश हो. इस स्कीम पर पैसा लगाने के बहुत से फायदे मिलते हैं.

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Shivani Kotnala
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Post Office ( Photo Credit : NewsNation)

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Post Office Scheme: निवेश के लिए हर व्यक्ति ऐसी स्कीम पर पैसा लगाना चाहता है जहां उसे ब्याज की दर ज्यादा मिले साथ ही टैक्स पर भी छूट का फायदा उठाया जा सके. अगर आप भी किसी अच्छी स्कीम पर पैसा निवेश करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस (Post Office) की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम (NSC)में पैसा लगा सकते हैं. टैक्स छूट पाने के लिए जरूरी है कि 31 मार्च तक कुछ खास स्कीम्स में निवेश हो. इस स्कीम पर पैसा लगाने के बहुत से फायदे मिलते हैं. आइए जानते हैं क्या है इस स्कीम में पैसा लगाने के फायदे.

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम पर ब्याज की दर
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम (NSC) पर सलाना 6.8% ब्याज दिया जा रहा है. स्कीम में निवेश की न्यूनतम राशि 1000 रूपये है और अधिकतम राशि की सीमा नहीं है. ऐसे में रूल ऑफ 72 के तहत पैसा डबल होने में 10 साल 6 महीने का समय लगेगा. इस स्कीम का लॉक पीरियड 5 साल का है.

अकाउंट को किसी ओर के नाम करने की सुविधा
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आपको आपका खाता किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने की सुविधा भी दी जाती है. 

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टैक्स पर छूट का फायदा
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत निवेश की गयी राशि पर टैक्स छूट क्लेम किया जा सकता है. पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम (NSC) में अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश कर इस पर टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है.

कौन खुलवा सकता है खाता
इस स्कीम में बच्चों के नाम से भी खाता खुलवा सकते हैं. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए माता-पिता के नाम पर खाता खुलवाने की सुविधा मिलती है. इसके अलावा 18 साल की उम्र का व्यक्ति खुद के लिए और माइनर के लिए स्कीम में निवेश कर सकता है. इस स्कीम में 3 वयस्कों के नाम पर संयुक्त खाता भी खुलवा सकते हैं.

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किन व्यक्तियों के लिए सही है निवेश
यह स्कीम केवल उन लोगों के लिए है जो मैच्योरिटी पीरियड के दौरान इस पर मिलने वाला ब्याज बीच में विड्रॉल नहीं करना चाहते. क्योंकि पोस्ट ऑफिस (Post Office) की इस स्कीम में एक बार निवेश करने पर पांच साल बाद ही राशि को विड्रॉ किया जा सकता है. 

HIGHLIGHTS

  • 31 मार्च 2022 से स्कीम में निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा
  • 10 साल से छोटे बच्चों के नाम भी खुलवाया जा सकता है खाता
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