PPF Account Alert: पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट निवेश का एक बेहतरीन विकल्प होता है. ऐसे में अगर आप भी एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) के खाताधारक हैं तो यह खबर आपको पढ़नी चाहिए. दरअसल फरवरी 2022 के अंत में वित्त मंत्रालय (finance Ministry) ने एक सर्कुलर के जरिये खातों को मर्ज करने की स्थितियों को साफ किया है, जिसमें यह जानकारी दी गयी है कि किन स्थितियों में दो पीपीएफ अकाउंट को मर्ज नहीं करा सकते हैं. बता दें पीपीएफ नियम 2019 (PPF Rules 2019) के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा पीपीएफ खाते नहीं हो सकते. हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में निवेशक एक से अधिक अकाउंट खुलवा सकता है, जिनके लिए कुछ शर्तें व नियम लागू होते हैं. पीपीएफ नियम 2019 (PPF Rules 2019) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने 12 दिसंबर 2019 को या उसके बाद एक से ज्यादा अकाउंट खुलवाए हैं तो ऐसे अतिरिक्त खाते बंद कर दिए जाएंगे. इन अतिरिक्त खातों पर पीपीएफ (PPF)का ब्याज भी नहीं दिया जाएगा.
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नए सर्कुलर में वित्त मंत्रालय ने की स्थिति साफ
कई बार लोग जानकारी न होने की वजह से एक से ज्यादा पीपीएफ खाते खुलवा लेते हैं. ऐसी परिस्थितियों में बाद के अकांउट को सरकार द्वारा बंद कर दिया जाता है. वित्त मंत्रालय द्रवारा जारी सर्कुलर के अनुसार "यदि पीपीएफ खातों में से किसी ने 12.12.2019 को या उसके बाद खोला है तो ऐसे खाते को बिना किसी ब्याज के बंद कर दिया जाएगा. भुगतान और ऐसे पीपीएफ खातों के मर्जर के लिए कोई प्रस्ताव डाक निदेशालय को नहीं भेजा जाना चाहिए"
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वहीं विशेष परिस्थितियों में अगर निवेशक के एक से ज्यादा अकाउंट 12 दिसंबर 2019 से पहले के हैं तो इन खातों को समामेलन के लिए अनुरोध करके मर्जर करवाया जा सकता है. बता दें पीपीएफ (PPF Account) पर निवेशकों को सालाना 7.1 प्रतिशत का रिटर्न मिल रहा है.
HIGHLIGHTS
- फरवरी 2022 के अंत में नया सर्कुलर हुआ जारी
- सरकार ने खातों के मर्जर को लेकर स्थिति की साफ