Railway Luggage Rules: अगर आप ट्रेन से सफर करते रहते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि आप भूल से ज्यादा लगेज लेकर यात्री डिब्बे में सफर करते हैं तो आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है. क्योंकि रेलवे ने यात्री डिब्बे में सामान का वेट फिक्स किया है. यदि आपके पास ज्यादा सामान है तो आपको लगेज वैन (luggage van) बुक करना चाहिए. क्योंकि लगेज वह खासकर सामान ले जाने के लिए शुरू की है. इसका किराया भी बहुत किफायती है. इसलिए यात्री डिब्बे में चढ़ने से पहले अपने लगेज का वजन जरूर नाप-तौल लें. अन्यथा जेब ढीली करनी पड़ सकती है..
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ये हैं लगेज को लेकर नियम
यदि आपके पास सामान ज्यादा है तो आपको लगेज वैन का इस्तेमाल करना चाहिए. लगेज वैन का कम से कम किराया 30 रुपए है. लेकिन लगेज वैन में सामान रखने के लिए आपको ट्रेन चलने के 30 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा. सबसे पहले कार्यालय में आपके सामान की नाप-तौल होगी. अगर सामान का वजन 100 किग्रा से ज्यादा है तो इसे भारी सामान में काउंट किया जाएगा. जो सरचार्ज के दायरे में आ जाएगा... इसलिए उसका अलग से शुल्क जमा करना होगा. यदि आप भूल से भी यात्री डिब्बे में ले जाते हैं तो आपसे जुर्माना वसूला जाएगा...
70 किग्रा का सामान वैध
वहीं ट्रेन के यात्री डिब्बे में आप 70 किग्रा तक का सामान ले जा सकते हैं. हालांकि इसके लिए रेलवे ने कैटेगिरी डिवाइड की हुई है. जैसे स्लीपर क्लास में 40 किग्रा, एसी टू टीयर में 50 किग्रा साथ ही फर्स्ट क्लास में 70 किग्रा सामान ले जान वैध माना गया है. इससे ज्यादा सामान ले जाने पर टीटीई आपसे जुर्माना वसूल कर सकता है. इसलिए पहले से नाप-तौल करके ही सामान ट्रेन में लेकर चढ़ें. साथ ही सामान ज्यादा होने पर लगेज वैन का इस्तेमाल करें..
HIGHLIGHTS
- रेलवे ने लगेज नियमों किए अहम बदलाव, आपके लिए जानना जरूरी
- यात्री डिब्बे में निर्धारित वजन से ज्यादा सामान लेकर चढ़े हैं तो लगेगी पैनाल्टी
- रेलवे ने ज्यादा सामान ले जाने के लिए लगेज वैन की दी सुविधा, सस्ते में हो जाती है बुक
Source : News Nation Bureau