Indian Railway-IRCTC: भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए रिजर्वेशन के नियमों में आज यानि 10 अक्टूबर 2020 से बड़ा बदलाव कर दिया है. भारतीय रेलवे ने दूसरे रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने की पहले की प्रणाली को बहाल करने का फैसला किया है. नए नियमों के तहत ट्रेन के स्टेशन से चलने से आधा घंटे पहले रिजर्वेशन का दूसरा चार्ट जारी होगा. गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए रेलवे ने इस नियम में बदलाव कर दिया था और इसे 2 घंटे कर दिया था. रेलवे ने कहा है कि कोरोना से पहले नियमानुसार पहले रिजर्वेशन चार्ट को ट्रेन के चलने से करीब 4 घंटे पहले जारी किया जाता था. वहीं दूसरा रिजर्वेशन चार्ट के बनने तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पीआरएस काउंटर और ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती थी.
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कोविड काल से पहले लागू निर्देशों के अनुसार, ट्रेन प्रस्थान के निर्धारित समय से कम से कम 4 घंटे पहले पहला रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाता था. इसके बाद, दूसरे रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने तक पीआरएस काउंटरों के साथ-साथ इंटरनेट के माध्यम से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध सीटें बुक की जा सकती है. रेलगाड़ियों के प्रस्थान के निर्धारित/पुनर्निर्धारित समय से 5 मिनट से 30 मिनट पहले के बीच दूसरा रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाता है. किराया वापसी करने के नियमों के प्रावधानों के अनुसार, इस अवधि के दौरान बुक की गई टिकटों को रद्द करने की भी अनुमति दी गई है.
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महामारी के कारण, ट्रेनों के प्रस्थान के निर्धारित/पुनर्निर्धारित समय से 2 घंटे पहले दूसरे रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के समय में तबदीली लाने के निर्देश दिए गए थे. रेल यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जोनल रेलवे के अनुरोध के अनुसार इस मामले पर सोच विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि ट्रेन के प्रस्थान के निर्धारित/पुनर्निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले दूसरा रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाएगा. तदनुसार, दूसरा चार्ट तैयार करने से पहले ऑनलाइन और पीआरएस टिकट काउंटर दोनों पर टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी. सीआरआईएस ने सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि इस प्रावधान को 10 अक्टूबर से बहाल किया जा सके.
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पहले 30 मिनट से लेकर पांच मिनट पहले तक जारी किया जाता था दूसरा चार्ट
रेलवे का कहना है कि दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेनों के निर्धारित या फिर परिवर्तित प्रस्थान समय से 30 मिनट से लेकर पांच मिनट पहले तक जारी किया जाता था. अगर किसी यात्री ने टिकट पहले से बुक कराया है तो रिफंड के प्रावधान के मुताबिक इस दौरान टिकट को कैंसिल कराया जा सकता है.