RBI ALERT: क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के मौज के दिन आ गए हैं. अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो खुशी से झूम उठिए! खबर ही कुछ ऐसी है. दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड (Credit Card) और डेबिट कार्ड जारी करने और इनके संचालन से जुड़े नियमों में कुछ मास्टर डायेरेक्शन (Master Direction) एड किए है, जिससे अब कंपनी के नखरों को नहीं झेलना होगा. ये डायरेक्शन 1 जुलाई 2022 से लागू होने जा रहे हैं. नए नियमों के मुताबिक कार्ड जारी करने वाला संस्थान अब ग्राहक के अनुरोध करने पर कार्ड को बंद करने में देरी नहीं कर पाएगा. अगर संस्थान द्वारा ऐसा किया जाता है तो ग्राहक को इसका हर्जाना मिलेगा.
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किन बैंको पर होगा नियम लागू
आरबीआई द्वारा जारी किए गए नए नियम पेमेंट बैंक, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर देश में चल रहे सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFCs) पर लागू होंगे.
कितने दिन में होगा काम
नए दिशानिर्देशों के अनुसार कार्डधारक सभी बकाया राशि का भुगतान कर क्रेडिट या डेबिट कार्ड अकाउंट बंद करने का फैसला लेता है और इसके लिए आवेदन करता है तो वित्तीय संस्थान को सात दिन के अंदर कार्ड को बंद करना होगा. इसके साथ ही यह संस्थान की जिम्मेदारी होगी कि कार्डधारक को कार्ड बंद होने की सूचना भी तुरंत दे. कार्ड बंद होने की सूचना ईमेल या एसएमएस के जरिये दी जा सकती है.
देरी पर कितना मिलेगा हर्जाना
कार्ड बंद करने का आवेदन करने पर भी कार्डधारक का कार्ड बंद नहीं होता है इसके लिए उसे हर्जाना मिलेगा. नए नियमों के मुताबिक देरी पर अकाउंट बंद करने के दिन तक वित्तीय संस्थान को हर दिन 500 रुपये के हिसाब जुर्माना भरना होगा.
HIGHLIGHTS
- RBI के नए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे
- क्रेडिट- डेबिट कार्ड होल्डर को मिलेगा हर्जाना