RBI Guideline: अगर आप लोन की किस्त या क्रेडिट कार्ड (Credit Card)का बिल नहीं दे पा रहे हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि नए नियमों के मुताबिक कोई भी रिकवरी एजेंट लोन चुकाने के नाम पर आपको धमका नहीं सकता है. साथ ही आपके साथ मनमानी करना भी कानूनी जुर्म है. इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिफाल्टर्स को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किया है. यदि कोई भी बैंक कर्मचारी या रिकवरी एजेंट आपके साथ फोन पर या फिजिकली जाकर अभद्रता करे तो कानूनी पाठ पढ़ाए. यदि इसके बाद भी न माने उसकी शिकायत की जा सकती है.
यह भी पढ़ें : Rapid Rail: सिर्फ 37 मिनट में पहुंचेंगे दिल्ली से मेरठ, 'रैपिड रेल' की स्पीड़ की गई रिवाइज
रिकवरी एजेंट करते हैं अभद्रता
दरअसल, ग्राहक के लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल चुकता न करने पर उसके पास धमकियों भरे फोन आने शुरू हो जाते हैं. रिकवरी एजेंट ग्राहकों से गंदी-गंदी गालियां देकर बात करते हैं. जिससे कई ग्राहक आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं. इसी समस्या को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गंभीरता से लिया साथ ही रिकवरी के नियमों को सख्त किया है. जिसके तहत कोई भी एजेंट आपको धमकाए तो आपकी उसकी शिकायत कर सकते हैं. साथ ही उससे डरने की भी जरूरत नहीं है..
RBLबैंक पर ठोका 2.27 करोड़ का जुर्माना
आपको बता दें कि हाल ही में आरबीएल बैंक पर आरबीआई ने RBL पर 2.27 करोड रुपए का जुर्माना सिर्फ इसलिए लगाया है कि उसके रिकवरी एजेंट डिफाल्टर्स के साथ अभद्रता व गैर कानूनी तरीके उसे हैरस किया जा रहा था. आरबीआई ने कहा है कि सभी बैंक को अपने वसूली के तौर-तरीकों में बदलाव लाना होगा. हर व्यक्ति की समाय में इज्जत होती है. इसलिए उसे धमकाया नहीं जा सकता है.
क्या कहता है लोन रिकवरी का नियम
यदि आपकी 2 ईएमआई लगातार बाउंस हो जाती है तो बैंक आपको रिमाइंडर भेजता है. इसके बाद यदि तीन किस्त बाउंस हो जाती हैं तो कानूनी नोटिस भेजा जाएगा. साथ ही चेतावनी देता है कि यदि आप जल्द पैमेंट जमा नहीं करते हैं तो बैंक आपको बैंक डिफाल्टर घोषित कर देगा. डिफाल्टर घोषित करने के बाद बैंक रिकवरी एजेंट के माध्यम से वसूली करने हथकंडे अपनाता है.
एजेंट धमकाए तो ये करें
किसी भी बैंक का कोई भी रिकवरी एजेंट आपको धमकाता है तो आप सीधे पुलिस थाने जाकर शिकायत कर सकते हैं. क्योंकि लोन सिविल विवाद के दायरे में आता है. इसलिए किसी भी ग्राहक के साथ कोई भी मनमानी नहीं की जा सकती. साथ ही कोई भी रिकवरी एजेंट सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच ही आपको कॅाल कर सकता है. यदि कोई भी रिकवरी एजेंट बैंक कर्मचारी इन नियमों को फॅालो नहीं करते हैं तो ग्राहक इसकी शिकायत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी कर सकता है.
HIGHLIGHTS
- बैंक अधिकारी या रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर के साथ नहीं कर सकते मनमानी
- लोन की किस्त न चुका पाना आता है सिविल विवाद के दायरे में, धमकाने वाले समझाएं नियम
Source : News Nation Bureau