RBI Guideline: अगर आपका खाता उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक में है तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक लाइसेंस रद्द कर दिया है. साथ ही बैंक को किसी भी तरह की बैंकिंग सेवाएं देने पर रोक लगा दी है. सिर्फ ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की निकासी करने की अनुमती दी गई है.. आपको बता दें कि लाइसेंस रद्द करने के पीछे का कारण आरबीआई ने बताया कि संबंधित बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. इसलिए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. ताकि भविष्य में ग्राहकों को कोई समस्या न हो...
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क्या पड़ेगा ग्राहकों पर असर
आपको बता दें कि पूर्वांचल सहकारी बैंक में जिस भी ग्राहक का खाता है. जमा बीमा और लोन गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से केवल पांच लाख रुपए तक की धनराशि निकासी करने का अधिकार दिया गया है. आरबीआई के मुताबिक, " पूर्वांचल सहकारी बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.51 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं. केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है,,.
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RBI का निर्देश
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूर्वांचल सहकारी बैंक के बारे में बात करते हुए कहा है कि इसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. यदि बैंक को आगे बैंकिंग सेवाएं शुरू रखने की अनुमती दी जाती है तो ग्राहकों पर इसका प्रतीकूल असर पड़ेगा. इसलिए बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए तत्काल सभी बैंकिंग सेवाओं को रोकने के लिए कहा गया है. आपको बता दें कि इससे पहले प्राइवेट सेक्टर के दो बड़े बैंकों पर भी रिजर्व बैंक ने हाल ही में जुर्माना लगाया था.
HIGHLIGHTS
- पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होना बताया कारण
- ग्राहकों को सिर्फ 5 लाख तक की धनराशि निकालने की अनुमती
- हाल ही में दो बड़े बैंकों पर भी की थी कार्रवाई
Source : News Nation Bureau