RBI Guideline: अगर किसी वजह से आप लोन या क्रेडिट कार्ड की किस्त नहीं जमा कर पाएं हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक आपको कोई भी लोन एजेंट धमका नहीं सकता है. इसके अलावा भी कई ऐसे नियम हैं जिन्हें उन्हें फॅालो करना होगा. यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. यही नहीं यदि कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर आकर दादागिरी करे तो उसे तुरंत कानूनी पाठ पढ़ाएं. साथ ही उसके खिलाफ संबंधित थाना क्षेत्र में मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है.
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हो चुके हैं कई हादसे
दरअसल, ग्राहक के लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल चुकता न करने पर उसके पास धमकियों भरे फोन आने शुरू हो जाते हैं. रिकवरी एजेंट ग्राहकों से गंदी-गंदी गालियां देकर बात करते हैं. जिसके चलते कई लोग आत्महत्या तक भी कर लेते हैं. हर लाख रिकवरी एजेंटों से त्रस्त आकर सैंकड़ों लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकते हैं. समस्या को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गंभीरता से लिया साथ ही रिकवरी के नियमों को सख्त किया है. जिसके तहत कोई भी एजेंट आपको धमकाए तो आपकी उसकी शिकायत कर सकते हैं. साथ ही उससे डरने की भी जरूरत नहीं है.. उसे कानून का पाठ भी पढ़ाया जा सकता है. क्योंकि लोन जमा न करना क्रिमिनल ऑफेंस नहीं सकता है.
RBLबैंक पर ठोका 2.27 करोड़ का जुर्माना
जानकारी के मुताबिक, "आपको बता दें कि हाल ही में आरबीएल बैंक पर आरबीआई ने RBL पर 2.27 करोड रुपए का जुर्माना सिर्फ इसलिए लगाया है कि उसके रिकवरी एजेंट डिफाल्टर्स के साथ अभद्रता व गैर कानूनी तरीके उसे हैरस किया जा रहा था. आरबीआई ने कहा है कि सभी बैंक को अपने वसूली के तौर-तरीकों में बदलाव लाना होगा. हर व्यक्ति की समाय में इज्जत होती है. इसलिए उसे धमकाया नहीं जा सकता है,,.
ग्राहक समझे नियम
अगर आपने लोन लिया है साथ ही आपकी दो ईएमआई बाउंस हो सकती है. जिसके बाद बैंक आपको रिमाइंडर भेजता है कि आपकी किस्तें बाउंस हो गई हैं. कृपया कर उन्हें जमा करें. इसके बाद यदि तीन किस्त बाउंस होने पर कानूनी नोटिस भेजा जाएगा. साथ ही चेतावनी देता है कि यदि आप जल्द पैमेंट जमा नहीं करते हैं तो बैंक आपको बैंक डिफाल्टर घोषित कर देगा.डिफाल्टर घोषित करने के बाद बैंक रिकवरी एजेंट के माध्यम से वसूली करने हथकंडे अपनाता है.
सीधे पुलिस थाना जाकर करें शिकायत
किसी भी बैंक का कोई भी रिकवरी एजेंट आपको धमकाता है तो आप सीधे पुलिस थाने जाकर शिकायत कर सकते हैं. क्योंकि लोन सिविल विवाद के दायरे में आता है. इसलिए किसी भी ग्राहक के साथ कोई भी मनमानी नहीं की जा सकती. साथ ही कोई भी रिकवरी एजेंट सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच ही आपको कॅाल कर सकता है. यदि कोई भी रिकवरी एजेंट बैंक कर्मचारी इन नियमों को फॅालो नहीं करते हैं तो ग्राहक इसकी शिकायत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी कर सकता है.
HIGHLIGHTS
- अब बैंक अधिकारी या रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर के साथ नहीं दादागिरी
- सिविल दायरे में आता है लोन की किस्त न चुका पाना, धमकाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
- अभद्रता करने पर यहां कर सकते हैं शिकायत, पढ़ना होगा कानूनी पाठ
Source : News Nation Bureau