बैंक ग्राहकों को सोमवार से एक तोहफा मिलने जा रहा है. बैंक कस्टमर सोमवार से अब 24 घंटे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. यानी एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में वो फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. पहले ग्राहकों को यह सुविधा तय समय के लिए मिलती थी. लेकिन अब वो 24 घंटे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) के जरिए पैसे अपने को भेज सकते हैं.
दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नियमों में बदलाव किया है. आरबीआई के आदेश के मुताबिक 16 दिसंबर से बैंक कस्टमर्स को किसी भी दिन और किसी भी समय NEFT के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजने की सुविधा मिल जाएगी. छुट्टी के दिनों में भी आप इसके जरिए रुपयों का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं.
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केंद्रीय बैंक ने इसके लिए बैंकों को जरूरत के अनुसार पर्याप्त नकदी मुहैया कराने का निर्देश दिया था.
पहले सामान्य दिनों में NEFT ट्रांजेक्शन सुबह 8 बजे से शाम 6.30 बजे के दौरान होता है. जबकि पहले और तीसरे शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक ही NEFT के जरिए रकम भेजे जाते थे.
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बता दें कि हाल ही में आरबीआई ने NEFT और RTGS पर किसी तरह का शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया था. हालांकि, IMPS पर अब भी बैंकों की ओर से शुल्क लिया जाता है. IMPS के जरिए छोटी राशि का ही ट्रांसफर होता है. वहीं, RTGS के जरिए बड़ी राशि ट्रांसफर की जाती है. अब लोग NEFT के जरिए लोग 2 लाख की राशि किसी भी वक्त ट्रांसफर कर सकते हैं. मतलब अब आपकी जिंदगी और आसान हो जाएगी. रात में किसी भी वक्त आप पैसे ट्रांसफर करके अपनों को राहत पहुंचा सकते हैं. अपना काम कर सकते हैं.
HIGHLIGHTS
- 16 दिसंबर से आप NEFT के जरिए 24 घंटे पैसों का कर सकते हैं ट्रांजेक्शन
- आरबीआई ने नियमों में किया बदलाव, सातों दिन और 24 घंटे भेज सकते हैं रुपए
- छुट्टी के दिनों में भी आप इसके जरिए रुपयों का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो