Credit-Debit Card Portability: आधुनिक युग में ग्राहकों को लुभाने के लिए सबकुछ जायज है. जैसे मोबाइल नंबर किसी भी कंपनी में पोर्ट किया जा सकता है. वैसे ही अब बैंकों के डेबिट व क्रेडिट कार्ड भी पोर्ट हो सकेंगे. हालांकि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए सुझाव मांगे हैं. 4 अगस्त तक ग्राहकों व बैंकों को सुझाव आरबीआई को देने हैं. उसके बाद निर्णय लिया जाएगा. आरबीआई का मानना है कि ग्राहकों पर किसी भी एक बैंक को नहीं थोपना चाहिए. यदि ग्राहक चाहे तो अपना डेबिट या क्रे़डिट कार्ड सिम की तरह पोर्ट कर सकते हैं. इसको लेकर सुझाव अपेक्षित हैं..
पोर्टेब्लटी का होता है विकल्प
आपको बता दें कि देश में कई सेवाएं ऐसी हैं, जिनमें ग्राहकों को पोर्टेबल्टी का विकल्प मिलता है. यह ऑप्शन कई सर्विसेज में मिल रहा है. लेकिन बैंकिंग क्षेत्र अभी इससे अछूता है. लेकिन आरबीआई का मानना है कि यहां भी ये विकल्प मिलने ग्राहकों को सुविधा मिलेगी. साथ ही बैंक अपनी मनमानी भी नहीं कर पाएंगे. इसलिए अब जल्द ही क्रेडिट और डेबिट कार्ड को भी पोर्ट करा सकेंगे. इसको लेकर ग्राहकों व बैंकों से सुझाव मांगे गए हैं. 4 अगस्त के बाद कार्ड़ पोर्टेबल्टी पर निर्णय लिया जाएगा.
आरबीआई ने किया सर्कुलर जारी
आरबीआई डेबिट व क्रेडिट कार्ड पोर्ट कराने के सुझाव के लिए बाकयदा लिखित में सर्कुलर जारी किया है. साथ ही कहा है कि क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड उपयोगकर्ताओं को अपने पसंदीदा कार्ड नेटवर्क का चयन करने का अधिकार देता है .RBI ने कहा कि ‘फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्री-पेड कार्ड किसी खास कार्ड नेटवर्क के लिए जारी न करें,, लोगों को जैसे अपनी पसंद का नेटवर्क चुनने का अधिकार होता है. वैसे ही बैंक चुनने का अधिकार भी होना चाहिए..
HIGHLIGHTS
- नई गाइडलाइन के मुताबिक सिम से लेकर आप इंश्योरेंस पॉलिसी तक सब करा सकेंगे पोर्ट
- RBI ने प्रस्ताव पर बैंकों व ग्राहकों से मांगे सुझाव, सुझाव के बाद होगा फैसला
- 4 अगस्त 2023 के बाद बैठक में लिया जाएगा निर्णय
Source : News Nation Bureau