Rent Agreement: अब किराए के मकान में रहने वालों की हुई चांदी, सरकार करेगी इतनी छूट

देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं काम की तलाश में दूसरे शहरों में रेंट पर रहते हैं. सरकार ऐसे लोगों को राहत देने जा रही है. बताया जा रहा है कि 10 हजार रुपए प्रतिमाह रेंट चुकाने वाले किरायेदारों को स्टांप शुल्क से छूट देने की तैयारी चल रही है.

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Sunder Singh
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RENT BAGREEMENT

सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

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House agreement: किराए के मकान में रहने वालों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि सरकार ने रेंट एग्रीमेंट पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी को माफ करने के लिए समिति बनाई है. आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने राज्य के लोगों को  ये सुविधा दे चुकी है. हालांकि ये छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका किराया 10000 रुपए तक है. यानि 10 हजार के ऊपर के किराये वालों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा. सूत्रों का दावा है कि बहुत जल्द सरकार रेंट एग्रीमेंट को लेकर घोषणा करने वाली है. 

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नहीं कराते एग्रीमेंट
दरअसल, नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 में किराए पर मकान देने और लेने के लिए एग्रीमेंट कराना  अनिवार्य कर दिया गया था. जिसमें सरकार कुछ संसोधन करने की बात कर रही है. हालांकि सरकार का इस पर कोई अधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है. आपको बता  दें कि शुल्क के चक्कर में कई लोग तो रेंट एग्रीमेंट ही नहीं कराते. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ये नियम बनाने जा रही है कि 10 हजार से कम रेंट वालों को किसी भी प्रकार के स्टांप शुल्क देने की जरूरत नहीं है...  

इन्हें नहीं मिलेगी छूट 
नियमों के मुताबिक  प्रस्तावित छूट एक वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद यदि पुन: एक वर्ष के लिए होने वाले एग्रीमेंट पर दी जाएगी. वहीं बड़े भवनों, व्यवसायिक भवनों पर छूट का प्रावधान नहीं रहेगा. बताया जा रहा है कि पहले कुछ ही राज्य इसे फॅालो करेंगे. इसके बाद पूरे देश में इसे लागू कराने की संभावना है.  किराएदारी अधिनियम में भवन स्वामी व किराएदारों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा के प्रावधन किए गए हैं. क्योंकि आजकल मकानों पर कब्जे के मामले बढ़ गए हैं. इसिलए मकान लेने वाले और देने वाले दोनों के लिए रेंट एग्रीमेंट बेहद जरूरी है..

HIGHLIGHTS

  • 10 हजार रुपए रेंट देने वालों को मिलेगा सुविधा फायदा
  • यूपी सरकार ने सालाना लगने वाले स्टांप शुल्क को किया माफ
  •  अध्यादेश-2021 के मुताबिक किराए पर मकान देने-लेने के लिए रेंट एग्रीमेंट बनावान जरूरी 

Source : News Nation Bureau

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