इन वाहन मालिकों के घर पहुंचेगा 10,000 रुपये चालान, नियमों को लेकर सख्त हुई सरकार

PUC: अगर आप दिल्ली में वाहन चलाते हैं और आपके पास प्रदूषण प्रमाणपत्र (pollution certificate) नहीं है तो आपके लिए ये खबर बहुत काम की है. क्योंकि दिल्ली सरकार (Delhi Government)के परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों के घर 10,000 रुपए का नोटिस भेजना शुरू क

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Sunder Singh
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सांकेतिक तस्वीर ( Photo Credit : News Nation)

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PUC: अगर आप दिल्ली में वाहन चलाते हैं और आपके पास प्रदूषण प्रमाणपत्र (pollution certificate) नहीं है तो आपके लिए ये खबर बहुत काम की है. क्योंकि दिल्ली सरकार (Delhi Government)के परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों के घर 10,000 रुपए का नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. जिनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट (PUC Certificate) नहीं है. सरकार ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होंगे तो 10,000 रुपये के चालान वाहन मालिकों को देने होंगे. उन्होंने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए अभियान तेज करेगा कि बिना प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र वाले वाहन शहर की सड़कों पर न चलें. अन्यथा चालान के अलावा भी नियमों का उलंघन करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

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वैध प्रमाणपत्र होना आवश्यक 
विभागीय जानकारी के मुताबिक 13 लाख दोपहिया और तीन लाख कारों सहित 17 लाख से अधिक वाहन बिना वैध पीयूसी के चल रहे हैं. विभाग की तरफ से कहा गया है कि "विभाग पीयूसी प्रमाण पत्र की समाप्ति के बाद वाहन मालिकों को उनके घरों पर नोटिस भेजने के लिए एक प्रणाली पर काम कर रहा है. यदि वे वैध प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करते हैं, तो 10,000 रुपये के जुर्माना का चालान भी उनके घर पहुंच जाएगा."  केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, प्रत्येक मोटर वाहन (बीएस-I/बीएस-II/बीएस-III/बीएस-IV के साथ-साथ सीएनजी/एलपीजी पर चलने वाले वाहनों सहित) के लिए एक वैध पीयूसी प्रमाणपत्र होना आवश्यक है.

आपको बता दें कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विभिन्न प्रदूषकों के लिए वाहनों का उनके उत्सर्जन मानकों के लिए समय-समय पर परीक्षण किया जाता है. जिसके बाद उन्हें पीयूसी प्रमाणपत्र दिया जाता है. खासकर दिल्ली में परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत 900 से अधिक प्रदूषण जांच केंद्र हैं. ये पूरे शहर में फैले पेट्रोल पंपों और कार्यशालाओं में स्थापित किए गए हैं. ताकि मोटर चालक इसे आसानी से कर सकें. पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दुपहिया और तिपहिया वाहनों के मामले में प्रदूषण जांच का शुल्क 60 रुपये है. चार पहिया वाहनों के लिए यह 80 रुपये है. डीजल वाहनों के प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र का शुल्क 100 रुपए रखा गया है. इसलिए बिना देरी किये जिनके प्रमाणपत्र एक्सपायर हो गए हैं, तुरंत रिनुअल करा लें. अन्यथा 10 हजार का जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें.

HIGHLIGHTS

  • दिल्ली एनसीआर में वाहन मालिकों के घर नोटिस पहुंचना हुआ शुरू
  • पहले ही परिवहन विभाग वाहन मालिकों को कर चुका है अलर्ट जारी 

Source : News Nation Bureau

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