Rule Change: देश में आज यानी एक नवंबर से काफी कुछ बदल गया है. ये ऐसे बदलाव हैं, जिनका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा. ऐसे में आपको आज से बदलने वाले इन नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. नवंबर के पहले ही दिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि होने से लोगों को बड़ा झटका लगा है. इससे लोगों की रसोई का गणित बिगड़ गया है. वहीं, जीएसटी के नियम भी बदल गए हैं. ऐसे हम आपको में एक नवंबर से बदल चुके ऐसे 5 नियमों की जानकारी देने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी पॉकेट पर पड़ना तय है.
1. LPG सिलेंडर के दाम बढ़े
नवंबर की पहली ही तारीख को सरकार ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है. आज से 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर 103 रुपए तक महंगा हो गया है. दिवाली से पहले गैस के दाम बढ़ने का भार लोगों जेब पर पड़ना तय है. हालांकि इसका ज्यादा असर कॉमर्शियल यूजर्स के जेब पर ज्यादा होगा. सरकारी तेल कंपनी आईओसीएल के वेबसाइइ के अनुसार 1 नवंबर से 19 किलो वाला कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 1731 रुपए की जगह 1833 रुपए का मिलेगा. जबकि मुंबई में इसकी नई कीमत 1785.50 रुपए, कोलकाता में 1943 रुपए और चेन्नई में 1999.50 रुपए हो गई है.
2. जेट फ्यूल के रेट घटे
एक नवंबर हवाई यात्रियों के लिए भी बड़ा बदलाव लेकर आया है. आज एयर टर्बाइन फ्यूल(एटीएफ) के रेट में कमी आई है. एटीएफ के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद आज इसके भाव 1074 रुपए प्रति किलोलीटर तक कम हो गए हैं. इस बदलाव के बाद लोगों की हवाई यात्रा सस्ती होने की उम्मीद लगाई जा रही है. हालांकि सरकार ने अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की है.
3. GST चालान
एक नवंबर से तीसरा बड़ा बदलाव जीएसटी को लेकर आया है. कारोबारियों के लिए आज से कुछ नए नियम लागू हुए हैं. दरअसल, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अनुसार एक नवंबर 2023 से सौ करोड़ या उससे अधिक का बिजनेस करने वाले कारोबारियों को 30 दिन के अंदर ई-चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करने की बात कही गई थी, जो आज से अमल में आएगी.
4. BSE पर लेनदेन
आज से चौथा बड़ा बदलाव शेयर मार्केट को लेकर आया है. बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई ने अक्टूबर में इक्विटी के डेरवेटिव सेगमेंट में ट्रांजेक्शन पर चार्ज बढ़ाने का ऐलान किया था. यह बदलाव भी आज से अमल में लाया जाएगा. शेयर मार्केट में हुए इस बड़े बदलाव का सीधा प्रभाव निवेशकों पर पड़ेगा. अब उनको ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा.
5. दिल्ली में इन वाहनों की एंट्री पर रोक
पॉल्यूशन कंट्रोल की दिशा में सरकार की तरफ से उठाए गए कदम के तहत दिल्ली में आज से एनसीआर से आने वाले वाली पुरानी बसों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है. कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी एंड मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने साफ कर दिया है कि इसकी टाइमलाइन को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. इस फैसले का उदेश्य एनसीआर से दिल्ली आने वाली बीएस-3 और बीएस-4 डीजल बसों पर रोक लगाना है. सरकार के इस फैसले से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
Source : News Nation Bureau