Rules Changing from 1st October: सितंबर माह का आज लास्ट दिन है. कल यानि 1 अक्टूबर से आपकी जिंदगी में कई बदलाव आने वाले हैं. जिनका सीधा असर आपकी जेब व फाइनेंशियर स्थिति पर पड़ने वाला है. इसलिए पहले से ही अलर्ट रहकर किसी नुकसान से बचा जा सकता है. आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से सिर्फ एटीम कार्ड के नियमों में ही बदलाव नहीं हो रहे हैं. बल्कि 10 नियम हैं जिनमें आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा. इसमें विदेशी टूर, एसबीआई एफडी सहित कई ऐसे नियम हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है. आइये जानते हैं कल और क्या-क्या बदल रहा है..
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नया TCS नियम
अगर आप विदेश में छुट्टी मनाना जाना चाहते हैं तो अब आपको पहले ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा. क्योंकि वित्त मंत्रालय ने टीसीएस 5 प्रतिशत से बढाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है. बढी हुई दरें 1 अक्टूबर से ही लागू हो जाएंगी. आसान भाषा में समझें तो 1 अक्टूबर से विदेश यात्रा, विदेशी शेयरों और म्यूचुअल फंड्स में निवेश पर टीसीएस के नए नियम लागू होंगे. हालाकिं बढ़ी हुई दरें सिर्फ खर्च पर लागू होंगी.
जारी होगा बर्थ सर्टिफिकेट
आपको बता दें कि सरकार डिजिटली बर्थ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर को ही जारी करने वाली है. जिसके बाद आपको करीब आधा दर्जन डॅाक्यूमेंट्स रखने की जरूरत नहीं होगी. सभी काम अकेले बर्थ सर्टिफिकेट से हो जाएंगे. किसी भी काम को करने के लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी हो जाएगा. जिसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट की महत्वता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. यह सर्टिफिकेट स्कूल कॉलेज में दाखिला ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने आधार रजिस्ट्रेशन शादी के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन के लिए अकेला इस्तेमाल किया जाएगा. यानि हर वो काम जो आधार से पूरा होता था, 1 अक्टूबर के बाद बर्थ सर्टिफिकेट से पूरा होगा..
डेबिट और क्रेडिट कार्ड में नेटवर्क चुनने की आजादी
अब डेबिट व क्रेडिट कार्ड लेते समय बैंकों की मनमानी नहीं चलेगी. ग्राहक अपनी इच्छा अनुसार तय कर सकेंगे की उन्हें रुपे कार्ड (RuPay Card) लेना है या फिर वीजा (Visa) या मास्टर कार्ड (Master Card).आरबीआई ने यह प्रस्ताव किया है कि कार्ड जारी करने वाले बैंकों और नॉन-बैंकिंग इकाइयों को अपने ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प देना चाहिए.
SBI WeCare स्कीम की डेडलाइन
अब कोई भी वरिष्ठ नागरिक एसबीआई की वीकेयर स्कीम में निवेश नहीं कर सकेंगे. क्योंकि निवेश की आज डेडलाइन है. यानि एसबीआई ने निवेश की डेडलाइन 30 सितंबर निर्धारित की थी. जो आज समाप्त हो रही है. इसलिए अब ग्राहकों को ये सुविधा नहीं मिल सकेगी.
पेमेंट का फॅार्मेट चेंज
जानकारी के मुताबिक, 1 अक्टूबर से ही क्रेडिट कार्ड (Credit Card)और डेबिट कार्ड (Debit Card)धारकों 1 अक्टूबर से पेमेंट का नया नियम फॅालो करना होगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक CoF Card Tokenisation नियम अक्टूबर की पहली तारीख से लागू होने वाला है. यानि अब यूजर्स को पहले से ज्यादा सुविदा दी जाएगी. इससे जहां एक ओर कार्ड होल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में सुधार आएगा, तो दूसरी ओर डेबिट व क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पहले से भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा. साथ ही चार्जेज भी कम ही लगने की बात कही जा रही है...
LIC रिवाइवल कैंपेन
अगर आपकी एलआईसी की पॅालिसी लप्स हो गई है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम ने लैप्स पॉलिसी को दोबारा चालू करने का मौका दे रहा है. स्पेशल रिवाइवल कैंपेन (LIC Special Revival Campaign) शुरू की है. 1 सितंबर से शुरू हुई यह स्कीम 31 अक्टूबर, 2023 तक चलाने के निर्देश जारी किये हैं...
घट सकते हैं एलपीजी के दाम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक बार फिर से एलपीजी के दाम घटाए जाने की खबर आ रही है. इसके पीछे पांच राज्यों के चुनावों को बताया जा रहा है. हालांकि पेट्रोलियम कंपनीज ने पिछले माह ही एलपीजी के दामों में सीधे 200 रुपए की कटौती की थी. हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इस बार सिर्फ कॅामर्शियल सिलेंडर के दामों में ही कटौती हो सकती है. यही नहीं सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि 1 अक्टूबर को पेट्रोल व डीजल के दामों में भी भारी कमी आएगी. क्योंकि क्रूड ऑयल के दामों में लगातार कटौती दर्ज की जा रही है. इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि पेट्रोलियम कंपनीज दाम कम करने की सोच रही है...
नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डीमैट अकाउंट से नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख को 3 महीने के लिए यानी 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. अभी तक डिमैड अकाउंट में नॅामिनी नाम जोड़ने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी. जिसे एक्सटेंड कर दिया गया है..
HIGHLIGHTS
- एसबीआई समेत कई बैकों की स्पेशल एफडी डेडलाइन 30 अक्टूबर को खत्म
- नए डेबिट कार्ड के नियमों में होगा बड़ा बदलाव
- विदेशी टूर होगा महंगा, अब चुकाना होगा ज्यादा टैक्स
Source : News Nation Bureau