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Sarkari Yojna: यहां बेटी के जन्म होने पर मनाया जाता है उत्सव, सरकार से मिलते हैं 50,000 रुपए

देश में अलग-अलग राज्य बेटियों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित करते हैं. ताकि बेटियों का लिंगानुपात बैलेंस रहे. महाराष्ट्र सरकार भी माझी कन्या भाग्य श्री योजना के नाम से स्कीम चलाती है. जिसमें बेटियों को 50 हजार रुपए की आर्थिक...

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Sunder Singh
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BHAGYA LAXMI YOJNA

सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

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Majhi Kanya Bhagyashree Yojana: अगर आप महारराष्ट्र राज्य से हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि राज्य में माझी कन्य भाग्य श्री योजना के नाम से योजना संचालित है. जिसमें बेटी के नाम जन्म लेते ही सरकार 50,000 रुपए जमा करती है. यही नहीं आर्थिक मदद दूसरी बेटी पैदा होने पर भी मिलती है. योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य राज्य में घट रहे लिंगानुपात को बैलेंस करना था. इसलिए 2016 में योजना को शुरु कर दिया गया था.  लेकिन जानकारी के अभाव में आज भी पात्र लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं.   माझी कन्या भाग्यश्री योजना (Majhi Kanya Bhagyashree Yojana)का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन करना जरूरी है... 

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ये है पात्रता और शर्तें 
माझी कन्या भाग्य श्री योजना में सबसे अहम शर्त है कि बेटी होने के एक वर्ष  बाद माता-पिता यदि  नशबंदी कराते हैं तो बेटी के नाम 50,000 रुपए जमा किये जाते हैं. यदि माता पिता दूसरी बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाते हैं तो 25000-25000 रुपए दोनों बेटियों के नाम जमा किये जाते हैं. साथ ही इसमें सरकार की ओर से कोई ब्याज नहीं दिया जाता है. जैसे ही बेटी 18 साल की होती है तो अपने पूरे पैसे निकाल सकती है.. हां पूरे पैसे निकालने के लिए भी सरकार ने एक शर्त रखी है. इसमें बेटी का मैट्रिक पास होना आवश्यक है... 

1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलने का भी प्रावधान 
आपको बता दें कि माझी कन्या भाग्यश्री योजना के तहत जो पैसा मिलता है उसका उपयोग यदि आप शिक्षा के लिए करते हैं तो  इस पर 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी सरकार की और से फ्री दिया जाता है.  यही नहीं इस योजना पर 5000 रुपए की ओवर ड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है.. याद रहे इस योजना में मां-बेटी के नाम ज्वाइंट अकाउंट खोला जाता है. साथ ही इस अकाउंट को अन्य पैसे जमा करने के लिए भी यूज किया जा सकता है. इससे आपकी जमा धनराशि पर कोई फर्क नहीं पडे़गा.. 

इन डॅाक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत 
यदि आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड,  मां-बेटी का बैंक खाता पासबुक की कॅापी,  मोबाइल नंबर, बेटी का पासपोर्ट साइज का फोटो,  निवास प्रमाणपत्र,  आय प्रमाणपत्र आदि की जरूरत होती है. यदि आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं ये सभी पेपर एकत्र कर बेटी का जन्म होने के एक साल तक अप्लाई कर सकते हैं. सरकार की आधिकारिक साइट पर भी इसके बारे में पुख्ता जानकारी दी गई है... 

HIGHLIGHTS

  • राज्य में लिंगानुपात को बैलेंस करने के लिए चलाई गई थी योजना
  • कुछ जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन के बाद अकाउंट में आ जाती है सरकारी मदद 
  • सरकार आर्थिक मदद पाने वालों के सामने रखी हैं कुछ शर्तें 

Source : News Nation Bureau

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