अगर आपका भी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में हैं तो ये खबर ध्यान से पढ़ें. बैंक ने अपने सभी ग्राहकों से कहा है कि वो जल्द से जल्द अपना पैन (PAN) और आधार (Aadhar) लिंक करवा लें वरना उन्हें आगे पैसों की निकासी में परेशानी आ सकती हैं. बैंक में आधार और पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है. एसबीआई ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि सभी ग्राहक 30 जून 2021 तक अपना केवाईसी (KYC) करवा लें, अन्यथा ऐसे ग्राहकों का बैंक अकाउंट सस्पेंड हो सकता है.
एसबीआई ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है. अगर पैन और आधार तय समय 30 जून तक लिंक नहीं होता है तो फिर PAN इनएक्टिव हो जाएंगे और ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में परेशानी होगी.
बैंक अकाउंट सस्पेंड होने पर खाते में जमा पैसा फ्रीज हो जाएगा. इसके बाद ग्राहक अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे. साथ ही न हीं कोई सरकारी योजना का लाभ मिलेगा और न ही कोई सब्सिडी मिलेगी.
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वहीं बैंक ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि वे घर बैठे इस KYC की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं. सरकार ने पहली बार जुलाई 2017 में पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन तय की थी. तब से अब तक कई बार इसकी तारीख बढ़ा चुकी है.
बिना बैंक जाए ऐसे करवा सकते हैं KYC
एसबीआई ने कहा कि ग्राहकों को केवाईसी अपडेट कराने के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है. गौरतलब है कि एसबीआई ने 17 स्थानीय प्रधान कार्यालयों के जनरल मैनेजर्स को कोरोना महामारी को देखते हुए KYC अपडेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट को डाक या मेल के जरिए भेजे जाने के अनुरोध को स्वीकार करने की सलाह जारी की है. बता दें कि यह SBI का यह फैसला उन ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है जिनका KYC अपडेट नहीं होने की वजह से बैंक से जुड़े कई काम अटके हुए हैं.
कब-कब कराना होता है KYC अपडेट
बता दें कि बैंक के द्वारा ग्राहकों की रेटिंग उनकी रिस्क के आधार पर किया जाता है. ज्यादा रिस्क वाले ग्राहकों को कम से कम दो साल में एक बार, मीडियम रिस्क वाले उपभोक्ताओं को 8 साल में एक बार और कम रिस्क वाले ग्राहकों को प्रत्येक 10 साल में एक बार KYC अपडेट कराना होता है.
HIGHLIGHTS
- बैंक में आधार और पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है
- सरकार ने पहली बार जुलाई 2017 में पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन तय की थी
- जिन ग्राहकों ने KYC नहीं करवाया है उनका बैंक अकाउंट सस्पेंड हो सकता है