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Scrap Policy: दिल्ली में पुराने वाहनों को लेकर सख्त हुई सरकार, मिलते ही भेजा जा रहा कबाड़ यार्ड

Scrap Policy:अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है. क्योंकि पुराने वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार एकबार फिर सख्त हो गई है. जैसे ही सड़क पर 10 साल पुराना डीजल व 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन दिखाई देता है.

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Sunder Singh
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सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

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Scrap Policy:अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है. क्योंकि पुराने वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार एकबार फिर सख्त हो गई है. जैसे ही सड़क पर 10 साल पुराना डीजल व 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन दिखाई देता है. सीधे जब्त कर कबाड़ यार्ड भेज दिया जाता है. जानकारी के मुताबिक विगत दिवस सिविल लाइंस इलाके से 50 वाहनों को जब्त कर कबाड़घर भेजा जा चुका है. आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट के आदेश पर स्क्रैप पॅालिसी लागू की गई थी..

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अभियान चलाकर की जा रही कार्रवाई 
आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर स्क्रैप पॅालिसी शुरू की गई थी. जिसमें 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को रखा गया था. लेकिन नियमों को ताक पर रख लोग दिल्ली में पुराने वाहन घूमाना बंद नहीं कर रहे थे. कोर्ट के आदेश में सरकार ने अब अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू कर दी है. अभियान के तहत ही सिविल लाइंस इलाके से 50 वाहनों को जब्त कर कबाड़ यार्ड भेजा गया. वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक अब पुराने वाहनों के खिलाफ भुगतान नहीं भरना है. सीधे जब्त कर स्क्रैप यार्ड में भेजने के आदेश हैं.

इलेक्ट्रिक वाहनों में करें तब्दील 
आपको बता दें कि जिन लोगों के वाहन समय सीमा पार कर चुके हैं. उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का विकल्प है. यदि वाहन स्वामी चाहे तो अपने वाहन को इलेक्ट्रिक में तब्दील कराकर, साथी आरटीओ से अनुमति लेकर दिल्ली की सड़कों पर चला सकता है.  आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 2018 में प्रदूषण के चलते 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करने के आदेश दिये थे. तभी से स्क्रैप पॅालिसी लागू है. लेकिन कार्रवाई धीमी चल रही थी.

HIGHLIGHTS

  • कोर्ट के आदेश पर 2018 में लागू हुई थी स्क्रैप पॅालिसी 
  • यूपी के बाद दिल्ली में पुराने वाहनों को बनाया जा रहा कबाड़
  • 50 वाहनों को सिविल लाइंस इलाके किया गया जब्त 
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