साल 2004 में शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) ने हाल ही में अपने 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं. बता दें कि NPS खासतौर पर उनके लिए एक एक मजबूत निवेश मार्ग है, जो एक पर्याप्त सेवानिवृत्ति निधि बनाने का लक्ष्य रखते हैं, जिसके बाद पेंशन प्राप्त करने की संभावना भी होती है. मालूम हो कि, इससे न सिर्फ आपको सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है, बल्कि आयकर बचत के लिए भी ये काफी फायदेमंद है. गौरतलब है कि, शुरुआत में इसे सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही पेश किया गया था, मगर बाद में 1 मई, 2009 से इसे सभी सभी भारतीय नागरिकों, जैसे- स्वैच्छिक आधार पर स्व-नियोजित पेशेवरों और असंगठित क्षेत्र के लोगों सहित अन्य के लिए विस्तारित किया गया.
बता दें कि, NPS में किए गए योगदान पर धारा 80सी के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का लाभ मिलता है. इसके अलावा, धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कर कटौती भी उपलब्ध है. अगर आपके पास कॉर्पोरेट NPS है, तो आपके नियोक्ता द्वारा NPS में योगदान किया गया मूल वेतन का 10% धारा 80सीसीडी (2) के तहत कटौती के लिए पात्र है.
मालूम हो कि, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, अब कोई भी चंद मिनटों में ऑनलाइन NPS खाता खोल सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपके पास जरूरी दस्तावेज होना आवश्यक है.
साथ ही, वित्त मंत्रालय द्वारा योगदान पर कर लाभ लागू किया है, जिसमें NPS निवेश के लिए विशेष कर कटौती और परिपक्वता राशि (Maturity Amount) का 60% कर-मुक्त करना शामिल है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि NPS महज एक सेवानिवृत्ति निधि ही नहीं, बल्कि इससे कई ज्यादा बढ़कर है.
NPS: निवेशकों के लिए अधिक विकल्प
नवंबर 2023 में PFRDA के नियमों में हुए संशोधन के बाद निवेशकों के लिए अधिक विकल्प खुल गए हैं. इसके तहत निवेशकों को अपने निवेश को तीन अलग-अलग पेंशन फंडों में वितरित करने की सुविधा मिल गई है. NPS में भाग लेने वालों के पास अब चुनने के लिए 11 पेंशन फंड मैनेजरों में से एक का विकल्प है. इसके अतिरिक्त उन्हें सालाना अपने पेंशन फंड मैनेजर को बदलने का अवसर भी मिलता है. जबकि पहले NPS प्रतिभागियों को एक ही पेंशन फंड मैनेजर की पेशकश में निवेश करने की सुविधा थी.
NPS: टैक्स बेनिफिट
NPS में आप दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत छूट पा सकते हैं. पुरानी कर व्यवस्था के तहत, NPS आयकर अधिनियम, 1961 की तीन धाराओं के तहत कर लाभ देता है. नई कर व्यवस्था के तहत, NPS में निवेश करके आयकर अधिनियम की धारा 80CCD (2) के तहत कटौती का लाभ पा सकते हैं. बता दें कि, सकल कुल आय से यह कटौती तब प्राप्त की जा सकती है, जब नियोक्ता कर्मचारी की ओर से NPS खाते में योगदान देता है.
Source : Smriti Sharma