Social Media Rules 2023: आधुनिक युग में देश के 85 फीसदी से ज्यादा लोग सोशल मीडिया (Social Media)का उपयोग करते हैं. लेकिन सोशल मीडिया जहां लोगों के लिए नई-नई सूचनाओं का माध्यम है. वहीं इसका दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा है. सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार ने नजर तरेर ली है. यदि आप सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक चीजें सर्च करेगा. उसके खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. साथ ही जेल जाने का भी प्रावधान है.
1. चाइल्ड पोर्नोग्राफी
सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर कानून कड़े हैं. अगर फेसबुक, इंस्टा पर स्क्रॅाल करते हुए चाइल्ड से जुड़ा कोई आपत्तिजनक वीडियो सामने आ जाता है तो उसे देखना कानूनी जुर्म है. यही नहीं यदि कोई यूजर्स इसकी खोज करता है तो भी उसके खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है. इसलिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना आपको महंगा पड़ने वाला है...
2. आपत्तिजनक वीडियो
यदि कोई वीडियो किसी धर्म को ठेस पहुंचा रहा हो, या जिससे धार्मिक उन्माद फैलने की आशंका हो, ऐसा वीडिया सोशल मीडिया पर डालना ही नहीं, बल्कि सर्च करना और देखना भी अपराधिक श्रेणी में आता है. इसलिए ऐसी किसी भी वीडियो को देखने से बचें. अन्यथा मुश्किल में फंस सकते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपको ऐसे वीडियो देखने से भी बचना चाहिए, जिससे किसी की व्यक्तिगत मानहानी होती हो.
3.फेक न्यूज
आपको बता दें कि सोशल मीडिया ने फेक न्यूज को बढ़ावा दिया है. कोई भी झूठी खबर पलभर में वायरल हो जाती है. सरकार भी इन्हें रोकने के लिए कई कदम उठा चुकी है. लेकिन इसके बावजूद भी फेक न्यूज नहीं रुक रही है. यदि कोई यूजर्स फेक न्यूज शेयर करता है या उसे आगे भेजता है तो भी उसके खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है.
HIGHLIGHTS
- फेक न्यूज रोकने को सरकार उठा रही अहम कदम, नियम तोड़ने पर मिलेगी सजा
- सरकार ने गाइडलाइन की जारी, फॅालो न करने पर पड़ेगा पछताना