आधार कार्ड (Aadhar Card) को लेकर आज बड़ी खबर आ सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट ने आधार (Aadhaar) की संवैधानिकता पर फिर से विचार करने का फैसला किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज यानि मंगलवार (9 जून 2020) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधान पीठ आधार कार्ड (Aadhar) की वैधता बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ सुनवाई करेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पांच सदस्यीय संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबड़े के अतिरिक्त जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव हैं.
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2018 में 5 सदस्यीय पीठ में से 4 जजों ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया था
बता दें कि 26 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आधार की वैधानिकता के संदर्भ में दायर की गई याचिका पर फैसला सुनाया था. उस समय सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली संवैधानिक बेंच में से चार जजों ने कहा था कि आधार कार्ड संवैधानिक रूप से वैध है. वहीं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आधार कार्ड को असंवैधानिक करार दिया था. उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड को मनी बिल के जैसे पास करना पूरी तरह से संविधान के साथ एक धोखा है.
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बता दें कि तत्कालीन पांच जजों की बेंच में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अशोक भूषण थे. बता दें कि सरकारी सेवाओं का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ दायर की गई 27 याचिकाओं पर चली 38 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वैध करार दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता पर विचार करने का फैसला किया है. बता दें कि सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया था.