Tax on Gifts: नवंबर माह लगभग आ ही चुका है, दो दिन बाद नवंबर शुरू हो जाएगा. इसी के साथ गिफ्टों का आदान-प्रदान भी चलने लगेगा. क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिस पर गिफ्टों का लेन-देन सबसे ज्यादा होता है. लेकिन क्या आपको पता गिफ्ट लेना भी कई मायनों में महंगा पड़ता है. क्योंकि आपको एक दायरे से ऊपर वाले गिफ्ट पर टैक्स देना होता है. नौकरी करने वालों को कंपनियां भी दिवाली पर तोहफे देती हैं. इनमें कई तोहफे ऐसे भी होते हैं. जो टैक्स के दायरे में आते हैं. यदि आपके पास भी कहीं से गिफ्ट आने की उम्मीद है तो इनकम टैक्स का नियम जानना बहुत जरूरी है..
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किन मामलों में देना पड़ेगा टैक्स
विभागीय जानकारी के मुताबिक , यदि आप एक वित्त वर्ष में कुल 50 हजार रुपये तक के गिफ्ट देते हैं तो वे टैक्स फ्री माने जाएंगे. वहीं 50 हजार रुपए से ऊपर के गिफ्ट टैक्स की श्रेणी में आएंगे. यानि अगर आपको एक ही वित्त वर्ष के दौरान 25,000 रुपये और 28,000 रुपये के गिफ्ट मिले हैं तो पूरी रकम 53,000 रुपये हो गई. ऐसे में यह टैक्सेबल होगी, जो कि आपकी आय में जुड़ जाएगी और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा. साथ ही यदि यही रकम 25, हजार रुपये और 18 हजार रुपये होती तो पूरे साल में मिले गिफ्ट की कुल वैल्यू 43 हजार रुपये होती. ऐसे में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. यानि वित्त वर्ष में आप सिर्फ 49 हजार रुपए तक के ही गिफ्ट ले और दे सकते हैं...
इन लोगों से मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं
आपको बता दें ऐसे ये बात बहुत मैटर करती है कि आपको गिफ्ट मिला किससे है. यदि आपको रिश्तेदारों से गिफ्ट मिल रहा तो ये ट्रैक्स फ्री रहेगा. रिश्तेदारों में पति या पत्नी, भाई या बहन, माता-पिता, पति या पत्नी के माता-पिता समेत अन्य शामिल हैं. साथ ही ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग, या अन्य विभागीय लोगों से मिले गिफ्ट टैक्स के दायरे में आएंगे. इसलिए गिफ्ट लेते वक्त सोच-समझकर ही हाथ बढ़ाएं.
HIGHLIGHTS
- दिवाली पर गिफ्ट लेने और देने का होता चलन, कितने महंगे गिफ्ट देना होगा टैक्स
- 50 हजार रुपए से कम के गिफ्ट होते हैं टैक्स फ्री, जानें क्या है नियम
- इस स्थिति पर नहीं लगेगा टैक्स, ये हैं बचाव का तरीका
Source : News Nation Bureau