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31 अगस्त है इस जरूरी काम की डेडलाइन, नहीं करने पर लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना

Income Tax Return: अगर आपने अभी तक भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो सावधान हो जाएं. क्योंकि सिर्फ 8 दिन बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि है.

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Sunder Singh
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सांकेतिक इमेज ( Photo Credit : News nation)

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Income Tax Return: अगर आपने अभी तक भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो सावधान हो जाएं.  क्योंकि सिर्फ 8 दिन बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि है. इसके बाद यदि कोई आयकर दाता इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसे 5 हजार रुपए तक की पैनल्टी भरनी पड़ सकती है. साथ ही आपको बता दें कि इस बार आयकर विभाग डेडलाइन बढाने के मूड़ में भी नहीं है. इसलिए तय तारीख तक याद से इनकम टैक्स जरूर भर दें. अन्यथा जुर्माना देने के लिए तैयार रहें. यही नहीं जुर्माने के अलावा भी कई अन्य परेशानियां करदाताओं को झेलनी पड़ सकती है. 

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निशुल्क है 31 जुलाई
 आपको बता दें कि अभी तक 12 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. वहीं अब तक करीब 3 करोड़ 10 लाख इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं. उनमें से 2 करोड़ 90 लाख से ज्यादा रिटर्न टैक्सपेयर्स के द्वारा वेरिफाई किए जा चुके हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनमें से 94.53 लाख रिटर्न को प्रोसेस भी कर दिया है. आपको बता दें कि इस सीजन में 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल किए जा सकते हैं.  31 जुलाई 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नि:शुल्क है. डेडलाइन समाप्त हो जाने के बाद टैक्सपेयर के पास बिलेटेड रिटर्न भरने के लिए 31 दिसंबर तक का समय रहता है. लेकिन जुर्माना देने के बाद ही आप आईटीआर फाइल कर स कते हैं.. 

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ऐसे तय किया जाता है जुर्माना
आपको बता दें कि जुर्माना धनराशि टैक्सपेयर की सालाना इनकम पर निर्भर करता है. यानि यदि टैक्सपेयर की सालाना कमाई 5 लाख रुपए तक या इससे कम है तो उसे बिलेटेड रिटर्न फाइल पर 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा. वहीं अगर टैक्सपेयर की सालाना इनमक 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे 5,000 रुपए पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी.  यही नहीं इसके लिए उसे कई अन्य सिस्टम से भी गुजरना पड़ेगा.

HIGHLIGHTS

  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के सिर्फ 8 दिन शेष
  • इस बार डेडलाइन बढ़ाने के मूड में नहीं आयकर विभाग
  • अब तक तीन करोड़ से ज्यादा आयकरदाताओं ने की आईटीआर फाइल

Source : News Nation Bureau

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