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1st अप्रैल से लागू हुए ये 5 अहम नियम, जानें कैसे होगा आम आदमी प्रभावित

1st April rule changes: वैसे तो हर माह की 1 तारीख आमजन के लिए खास होती है. क्योंकि चीजों के रेटों में बदलाव किया जाता है. लेकिन 1 अप्रैल सबसे अलग होता है, क्योंकि 31 मार्च को क्लोजिंग हो जाती है.

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Sunder Singh
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सांकेतिक इमेज ( Photo Credit : News nation)

1st April  rule changes: वैसे तो हर माह की 1 तारीख आमजन के लिए खास होती है. क्योंकि चीजों के रेटों में बदलाव  किया जाता है. लेकिन 1 अप्रैल सबसे अलग होता है, क्योंकि 31 मार्च को क्लोजिंग हो जाती है. साथ ही देश नए वित्तीय वर्ष में प्रवेश कर जाता है. आपको बता दें कि आज से देश में 5 बड़े बदलाव हो गए हैं. जिन्हे जानना हर मिडिल क्लास के लिए जरूरी है. क्योंकि कहीं न कहीं इन नियमों से देश के हर आमजन व मिडिल क्लास का सरोकार है. 1 अप्रैल से सिर्फ गैस सिलेंडर के रेट ही कम नहीं हुए हैं. बल्कि कई अन्य बदलाव भी हैं  जिन्हें आज से लागू कर दिया गया है.. 

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1. टैक्स रिजीम में किया था बदलाव

 आपको बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण ने अंतरिम बजट 2023 पेश करते हुए इनकम टैक्स रिजीम से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए कहा था. लेकिन आज वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि नई कर व्यवस्था में वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा. इसके साथ ही  नए इनकम टैक्स रिजीम (Income Tax Regime) के तहत टैक्स रिबेट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है.

2.आज से डिएक्टीवेट होंगे फास्टैग

जैसा की सबको पता है आज से बिना केवाईसी वाले फास्टैग को एनएएचआई ने डिएक्टीवेट कर दिया है.  आपको बता दें कि फास्टैग यूजर्स के लिए KYC अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की थी. जो कल पूरी हो गई है, यदि आपने भी 31 मार्च तक केवाईसी नहीं कराया है तो आपको टोल नाके पर दोगुना टैक्स चुकाना होगा. क्योंकि 'वन व्हीकल, वन फास्टैग' पहल के तहत बिना केवाईसी वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या डिएक्टिवेट कर दिया गया है. 

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3. कमर्शियल LPG सिलेंडर के रेट में कटौती

साथ ही आपको बता दें कि तेल कंपनीज ने कॅामर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेटों में कटौती कर दी है. यानि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 32 रुपये तक कम हो गई है. दिल्ली में  19 केजी वाले एलपीजी सिलेंडर का रेट 30.50 रुपये घटकर 1764.50 रुपये हो गया है.

4. पैन-आधार लिंक कराने पर दोगुना जुर्माना

 वहीं सरकार ने आज से पैन से आधार का लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. इसकी डेडलाइन भी 31 मार्च ही थी. 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. इसके अलावा 1 अप्रैल 2024 से प्रोविडेंट फंड बैलैंस  को मैनेज करने के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसफर सिस्टम  लागू  किया है.

HIGHLIGHTS

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  • टैक्स रिजीम से लेकर फास्टैग तक के नियमों में हुआ बदलाव
  • आज के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग हो जाएंगे डीएक्टीवेट
  • टैक्स रिबेट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया गया

Source : News Nation Bureau

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