काम की खबरः 31 दिसंबर से पहले जरूर निपटा लें ये 3 काम, वर्ना उठाना पड़ेगा बड़ा नुकसान

2024: साल 2023 जाने को हैं और आज से 10 दिन बाद हम नए साल यानी 2024 का स्वागत कर रहे होंगे. नया साल अपने साथ नई योजनाएं और नई चीजें लेकर आता है तो वहीं पुराने साल में चल रही कई योजनाओं का समापन भी साल के साथ ही हो जाता है

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Mohit Sharma
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काम की खबर

काम की खबर( Photo Credit : News nation )

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2024: साल 2023 जाने को हैं और आज से 10 दिन बाद हम नए साल यानी 2024 का स्वागत कर रहे होंगे. नया साल अपने साथ नई योजनाएं और नई चीजें लेकर आता है तो वहीं पुराने साल में चल रही कई योजनाओं का समापन भी साल के साथ ही हो जाता है. ऐसे में हमें कई काम हमें साल खत्म होने से पहले ही निपटाने होते हैं. अगर किसी वजह से आप ऐसा नहीं करते तो आपका इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको 31 दिसंबर से पहले कौन-कौन से काम निपटा लेने हैं. इन कामों में डीमैट अकाउंट, यूपीआई आईडी, बैंक लॉकर एग्रीमेंट से लेकर ऐसी कई चीजें शामिल हैं, जिनको आपको समय रहते अपडेट कर लेना चाहिए.

डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन

दरअसल, नियामक एजेंसी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनेशन का विकल्प प्रदान करने की डेडा लाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दी थी. इसके अलावा सेबी ने अकाउंट होल्डर को अपनी मौजूदगी में पैन, नॉमिनेशन, कांटेक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल और उनसे जुड़े फोलियो नंबर्स को लेकर स्पेसिमेन साइन सब्मिट के लिए 31 दिसंबर 2023 की तारीख तय की थी.

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यूपीआई आईडी

इस क्रम में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई  (NPCI)ने सात  नवंबर को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें पेमेंट ऐप्स और बैंकों से उन यूपीआई आईडी और नंबर्स को एक्टिव करने को कहा था,  जो एक साल से बंद पड़े हैं. बैंकों को 31 दिसंबर तक इस सर्कुलर का पालन करना होगा. 

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बैंक लॉकर एग्रीमेंट

केंद्रीय बैंक आरबीआई ने अब कस्टमर्ट को अपने बैंकों के साथ एक नया एग्रीमेंट साइन करने का आदेश दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा सेफ डिपॉजिट लॉकर के नए नियम के तहत किया है. नए नियम के अनुसार कस्टमर्स को लॉकर का इस्तेमाल करने का अधिकार केवल तब तक मिलेगा जब तक वो किराया भरते हैं. आरबीआई ने एग्रीमेंट की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 रखी है. 

Source : News Nation Bureau

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