आज की तारीख में टैक्सपेयर्स सोचते हैं कि टैक्स कैसे बचाया जाए? इसके लिए करदाता दिमाग भी लगाते हैं कि इस तरह से टैक्स बचाया जा सकता है. यानी वे तरह-तरह के विकल्प तलाशते हैं कि कैसे टैक्स की सेविंग्स की जा सकती है. अगर आप भी कुछ ऐसा ही समाधान ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. आपको बता दें कि 5 साल की अवधि वाली एफडी पर आप आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये का कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं. एफडी पर 7 से 8 फीसदी का ऑफर मिलता है. एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है, हालांकि आप इस पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं.
पीपीएफ प्रोविडेंट फंड
पीपीएफ प्रोविडेंट फंड (PPF provident Fund) के निवेशकों को टैक्स छूट भी मिलती है. इसके लिए लॉक इन पीरियड खत्म होना चाहिए. लॉक-इन अवधि 15 साल का होता है. पीपीएफ में मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इसके अलावा, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में आप एक साल में 1 लाख रुपये तक का टैक्स रिडेम्प्शन कर सकते हैं. हालाँकि, इस पर पूंजीगत लाभ कर लगाया जाता है. 10 प्रतिशत का पूंजीगत लाभ कर लागू होता है.
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Savings Certificate) पर 6.8 फीसदी ब्याज मिलता है. इस योजना में कोई जोखिम नहीं होता है. इस स्कीम में आप एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये की टैक्स कटौती कर सकते हैं. इसके अलावा जीवन बीमा पॉलिसी में टैक्स छूट भी मिलती है. इसमें आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स काट सकते हैं. वहीं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) स्वैच्छिक है. इस स्कीम में भी आप इनकम टैक्स एक्ट के 80CCD (1B) के तहत 50,0000 रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं.
कर्मचारी भविष्य निधि
कर्मचारी भविष्य निधि (Employees Provident Fund) के जरिए भी टैक्स सेव किया जा सकता है. इसमें आप 80c के तहत 1.5लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं.वहीं, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme) में निवेशकों को टैक्स छूट का लाभ मिलता है. यह लाभ 60 वर्ष से अधिक उम्र के निवेशकों को मिलता है. इसके अलावा बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) शुरू की गई है, यह एक टैक्स फ्री स्कीम है यानी इसके ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
Source : News Nation Bureau