Work From Home Rules: कोरोनाकाल में ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में वर्क फॅार्म होम काम शुरू हो गया था. लेकिन एक जोन ने अब भी अपने 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है. आपको बता दें कि मंगलवार को वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में घर से काम करने (डब्ल्यूएफएच) की अनुमति अधिकतम एक साल के लिये होगी. साथ ही इसे कुल कर्मचारियों के 50 प्रतिशत तक लागू किया जा सकता है. मंत्रालय ने कहा कि उद्योग से मांग के आधार पर अधिसूचना जारी की गयी है.
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नये नियम (Work From Home Rules In India) के तहत सेज इकाई में काम करने वाले कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी. इन कर्मचारियों में सेज इकाइयों में कार्यरत सूचना प्रौद्योगिकी और उससे जुड़े क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारी शामिल हैं. वे कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे, जो अस्थायी रूप से काम पर आने में असमर्थ हैं. जानकारी के मुताबिक घर से काम करने की सुविधा कुल कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत को दी जा सकती है. इसमें इकाई में अनुबंध पर काम करने वाले कामगार भी शामिल होंगे.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबकि सेज के विकास आयुक्त को वाजिब कारण के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचरियों को घर से काम करने की अनुमति देने का अधिकार होगा. मंत्रालय ने कहा, ‘‘घर से काम करने को अब अधिकतम एक साल के लिये अनुमति दी गई है. हालांकि, विकास आयुक्त इकाइयों के अनुरोध पर इसे एक बार में एक साल की अवधि के लिये बढ़ा सकते हैं. हालाकि न्यू वेज कोड में भी वर्क फॅार्म होम का नियम है. कुल 23 राज्य न्यू वेज कोड पर सहमति दे चुके हैं.
HIGHLIGHTS
- कुल 50 फीसदी स्टाफ को दी जा सकती है वर्क फॅार्म होम की अनुमति
- एक साल की अवधी को आगे भी बढ़ाने की संभावना
Source : News Nation Bureau