Toll Tax Update: अगर आप राजस्थान के निवासी हैं साथ ही हाईवेज पर टोल देते-देते परेशान हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि वहां सरकार ने निजी वाहन स्वामियों को टोल से राहत दी है. हालांकि व्यवसायिक वाहनों को पहले की तरह टोल-टैक्स देना होगा. आपको बता दें कि राजस्थान सरकार एक साल पहले ही निजी वाहनों से टोल खत्म करने की घोषणा कर चुकी है. लेकिन किन्हीं कारणों से आदेश लागू होने में कुछ समय लग रहा था. जिसे अब लागू कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक राज्य के सभी हाईवेज पर केवल व्यावसायिक वाहनों से ही टोल वसूला जाएगा.
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टेंडर हुए जारी
आपको बता दें कि नए आदेशों का अनुशरण करते हुए एमपीआरडीसी (MPRDC)ने टेंडर जारी कर दिये हैं. एमपीआरडीसी के डीएम एमएच रिजवी ने बताया कि पहले चारों पहियों से टोल वसूलने का निर्णय लिया गया था. लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि केवल कॅामर्शियल वाहनों से ही टोल वसूला जाएगा. विगत वर्ष हुई कैबिनेट की बैठक के मुताबकि कार, जीप और यात्री बसों समेत निजी वाहनों को टोल टैक्स से छूट देने का फैसला किया गया था. लेकिन काफी दिनों से छूट अटकी थी.
इन्हें नहीं देना होगा टैक्स
आपको बता दें कि पहले छूट वाली श्रेणी में 9 लोग पहले इस श्रेणी में 9 लोग शामिल थे, जिन्हें बढ़ाकर 25 कर दिया गया है. इसमें सरकारी कर्मचारियों से लेकर लाशों तक के वाहन शामिल हैं, जिन्हें toll tax नहीं देना पड़ता है. इसके अलावा विधायक, सासंद, व न्यायिक सेवा से जुड़े लोगों को भी छूट की श्रेणी में रखा जाता है. गैर-व्यावसायिक वाहनों की अगर बात करें तो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड , भारतीय डाक एवं तार विभाग के वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटोरिक्शा आदि से भी टोल नहीं वसूला जाएगा.
HIGHLIGHTS
- कॅामर्शियल वाहनों को देना होगा पहले के जैसे ही पूरा टैक्स
- सरकार ने आम जनता को दी राहत, टेंडर प्रक्रिया की जा रही पूरी
- एक साल पहले ही आम जनता को राहत देने के फैसला ले चुकी है सरकार