Traffic Rule : ट्रैफिक नियमों को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है. अगर कोई व्यक्ति कार चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बात कर रहा है तो ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) उसका चालान नहीं काट सकती है. केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने बताया कि अगर इस स्थिति में कोई पुलिसकर्मी चालान काटता है तो उसे आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि मौजूदा ट्रैफिक नियमों के अनुसार अगर कार चलाते वक्त कोई ड्राइवर हैंड-फ्री कम्युनिकेशन फीचर का प्रयोग करके अपने मोबाइल फोन पर बात करता है तो यह दंडनीय अपराध नहीं है. इसके लिए चालक को किसी प्रकार को कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा.
संसद में केरल के एर्नाकुलम से कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने एक सवाल पूछा था कि क्या मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा-84(ग) में मोटर वाहनों में हैंड फ्री कम्युनिकेशन फीचर के प्रयोग के लिए क्या कोई दंड का प्रावधान है? इस पर केंद्रीय नितिन गडकरी ने जवाब दिया कि इस एक्ट में वाहन चलाते वक्त हैंड-हेल्ड कम्युनिकेशन उपकरणों के प्रयोग पर दंड का प्रावधान है, लेकिन हैंड फ्री कम्युनिकेशन उपकरणों के प्रयोग पर किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है.
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत हेलमेट नहीं लगाने वाले दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ एक हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-194सी के तहत 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है.
Source : News Nation Bureau