Modified Tyre Challan: आधुनिक युग में अपने को अलग दिखाने का ट्रेंड लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. आपने दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कौने में ऐसी कारें जरूर देखीं होंगी. जिनमें उनके साइज से बड़े टायल लगे होते हैं. यानि अलग दिखने की चाह में मॉडिफाइड टायर लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा लोग साइलेंसर भी अपने हिसाब से मोडिफाई करा रहे हैं. लेकिन क्या आपको पता है ये ट्रैफिक नियमों का उलंघन है. जरूरत से ज्यादा चौडे़ व मोटे टायर आपको जेल की हवा भी खिला सकते हैं. साथ ही मोटे जुर्माने का प्रावधान भी ट्रैफिक नियमों में किया गया है. यदि आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं तो आज से ही बंद कर दें. अन्यथा सजा भुगतने को तैयार रहें..
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टायर बदलने का नहीं नियम
ट्रैफिक नियमों के मुताबिक कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप मोडिफाई नहीं करा सकते. इनमें कार टायर से लेकर सालइलेंसर तक शामिल है. लेकिन सबसे ज्यादा आजकल टायरों को ही बड़े साइज में डलवाने का शौक है. जो बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है, आजकल दिल्ली एनसीआर में ऐसी कारों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड़ में आ गई हैं. साथ ही अभियान चलाकर जरूरत से ज्यादा बड़े टायरों वाली कार का चालान किया जा रहा है.. जानकारी के मुताबिक कार में मोडिफाइ टायर लगवाने पर 5,000 रुपए तक के चालान का प्रावधान है. साथ ही 6 माह जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है..
इन नियमों का उलंघन भी पड़ेगा महंगा
मोटर रूल एक्ट के मुताबिक आप सिर्फ टायर ही नहीं, बल्कि इंजन, हॉर्न और साइलेंसर अलग से नहीं लगवा सकते. इसके लिए भी मानक तय हैं. हां कार के इंटिरियर में आप अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं. जैसे अपनी पसंद की सीट, म्यूजिक सिस्टम, लाइटिंग और बाकी चीजें आप लगवा सकते हैं. वहीं यदि आप तेज हॉर्न, हूटर, चौड़े टायर या फिर तेज आवाज करने वाला एग्जॉस्ट लगवाते हैं तो आपका चालान हो सकता है. साथ ही 6 माह तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है..
HIGHLIGHTS
- आजकल साइज से बड़े टायर लगवाने का चला फैशन
- जुर्माने के साथ 6 माह की सजा का भी है प्रावधान
- कुछ अन्य नियम तोड़ने पर भी बढ़ा जुर्माना
Source : News Nation Bureau