Traffic Rule Violations: अगर आप भी बाइक या कार लेकर सड़क पर फर्राटा भरते हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि उत्तर प्रदेश ट्रैफिक नियमों को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं. दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें तो यदि आपका तीन बार चालान हो जाता है. इसके बाद आपका ड्राइवर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. हालांकि ये नियम सिर्फ नोएडा के लिए ही लागू किया गया है. नए नियमों के तहत खास बात ये है कि यदि आप बार बार ट्रैफिक नियमों का उलंघन करते हैं न सिर्फ आपका लाइसेंस रद्द होगा बल्कि संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा...
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दरअसल, उत्तर प्रदेश का नोएडा दिल्ली एनसीआर का पार्ट भी है. इसलिए सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थति हर समय बनी रहती है. पुलिस उपायुक्त यातायात अनिल कुमार यादव के मुताबिक जिन वाहन चालकों का तीन बार चालान कट चुका है. उनके ड्राइवर लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने बताया कि ‘सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी' द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में और उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार लगातार तीन से अधिक चालान कटने पर संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी,,.
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इस कंडीशन में रद्द होगा वाहन रजिस्ट्रेशन
आपको बता दें कि ‘रेड लाइट जंपिंग', ‘ओवर स्पीड', ‘ओवरलोडिंग', मालवाहक वाहनों में यात्रियों को ले जाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना या नशे में गाड़ी चलाना आदि नियमों का उलंघन करने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल करने की कार्रवाई की जाएगी. एक आंकडे के मुताबिक ग्रेटर नोएडा की बात करें तो अकेले नवंबर माह में 2,51,398 वाहनों का ई-चालान किया गया. नोएडा का आंकड़ा इससे भी ज्यादा है. इसलिए अब फिजिकली चालान से ज्यादा ऑनलाइन चालान होते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वाहन चालत ड्राइव करते समय सतर्क होकर वाहन चलाते हैं...इसलिए खासकर नोएडा में वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें.
HIGHLIGHTS
- यूपी ट्रैफिक पुलिस को दिये गए नियमों का पालन कराने के आदेश
- कई नियमों के उलंघन पर जुर्माना राशि में किया गया इजाफा
- 1 से ज्यादा बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस हो जाएगा जब्त
Source : News Nation Bureau