Traffic Rules Latest News: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry Of Road Transport And Highways) ने यातायात नियमों (Traffic Rules) को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और यातायात कानून-पालन के लिये सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जीएसआर 575(ई), 11 अगस्त, 2021-नियम 167ए जारी कर दिया है. नियमों के तहत यातायात कानूनों का पालन कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विस्तार से प्रावधान किया गया है. प्रावधानों में गति पकड़ने वाला कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, शरीर पर धारण करने वाला कैमरा, मोटर के डैशबोर्ड पर लगाने वाला कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट की पहचान सम्बंधी उपकरण (एएनपीआर), वजन बताने वाली मशीन और अन्य प्रौद्योगिकियां शामिल की गई हैं.
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राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि यातायात कानूनों का पालन कराने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के अति जोखिम और अति व्यस्त रास्तों पर लगाया जाए. इसके अलावा कम से कम उन सभी प्रमुख शहर के महत्त्वपूर्ण चौराहों-गोल चक्करों पर इन उपकरणों को लगाया जाये, जिन शहरों की आबादी दस लाख से अधिक हो. इसमें 132 शहरों का विवरण शामिल है, जिनका ब्यौरा नियमों की तालिका में देखा जा सकता है. कानून लागू कराने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इस तरीके से लगाया जाएगा, जिसके कारण न तो कोई बाधा पैदा होगी, न देखने में दिक्कत होगी और न यातायात में कोई व्यवधान पड़ेगा.
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चालान जारी करने में किया जाएगा इन नियमों का उपयोग
- निर्धारित गति-सीमा के दायरे में वाहन नहीं चलाना (धारा 112 और 183)
- अनधिकृत स्थान पर वाहन रोकना या पार्क करना (धारा 122)
- वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी के लिये सुरक्षा का ध्यान न रखना (धारा 128)
- हेलमेट न पहनना (धारा 129);
- लाल-बत्ती पार करना, रुकने के संकेत का पालन न करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, कानून का पालन न करते हुये अन्य वाहनों से आगे निकलना या उन्हें ओवरटेक करना, यातायात की विपरीत दिशा में वाहन चलाना, वाहन को इस तरह चलाना, जिसकी अपेक्षा एक सावधान और होशियार चालक से नहीं की जा सकती और उस होशियार चालक को यह भान हो कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है (धारा 184)
- निर्धारित वजन से अधिक भार लेकर गाड़ी चलाना (धारा 194 की उपधारा-1)
- बिना सेफ्टी-बेल्ट के गाड़ी चलाना (धारा 194बी)
- मोटर वाहन (चालक) नियम, 2017 (धारा 177ए) के नियम 6 (अपनी लेन में गाड़ी चलाना) की अवहेलना
- माल ढोने वाले वाहनों में सवारी बैठाना (धारा 66)
- मोटर वाहन (चालक) नियम, 2017 (धारा 117ए) के नियम 36 (गाड़ी की नंबर प्लेट के विषय में) की अवहेलना; ऐसे वाहन को चलाना, जिसमें माल इस तरह भरा गया हो कि वह दोनों तरफ या आगे या पीछे या ऊपर की तरफ निकला हो तथा जो निर्धारित सीमा से अधिक हो (धारा 194 की उपधारा-1ए)
- आपातकालीन वाहनों को निकलने का रास्ता देने में कोताही करना (धारा 194ई)
नियम 167 के तहत जारी होने वाले सभी चालान इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होंगे और यातायात नियमों का उल्लंघन होते ही वे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और कानून-पालन प्रणाली के जरिये अपने-आप तैयार हो जाएंगे. उनमें निम्नलिखित सूचना दर्ज रहेगी. यातायात नियम का उल्लंघन करने का ब्योरा और वाहन की नंबर प्लेट की फोटो सबूत के तौर पर दर्ज होगी. कानून लागू कराने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से पैमाइश होगी. अधिनियम के जिस प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, नोटिस में उसका हवाला होगा.
- इनपुट पीआईबी
HIGHLIGHTS
- यातायात कानूनों का पालन कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विस्तार से प्रावधान किया गया
- यातायात नियम का उल्लंघन करने का ब्यौरा और वाहन की नंबर प्लेट की फोटो सबूत के तौर पर दर्ज होगी